इन BPL राशन कार्ड धारकों पर टुटा मुसीबतों का पहाड़, अब 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से होगी वसूली
नई दिल्ली :- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र लाभार्थियों के लिए स्वैच्छिक नाम वापसी का समय समाप्त होने वाला है। डीएसओ शशि शेखर शर्मा ने बताया कि अपात्र लोगों की वजह से योजना का लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। सरकार ने गिव अप अभियान के तहत 28 फरवरी तक का समय दिया है। इस दौरान अपात्र व्यक्ति स्वेच्छा से अपना नाम सूची से हटा सकते हैं। अब तक जिले में 1338 राशन कार्ड के 5542 लोगों ने स्वयं को योजना से अलग किया है। 1 मार्च से खाद्य विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। अपात्र पाए जाने वालों से 27 रुपए प्रति किलो की दर से खाद्यान्न की वसूली की जाएगी। यह वसूली उनके नाम अंकित होने की तिथि से लेकर हटने की तिथि तक की जाएगी।
विभाग ने अपात्र श्रेणी में इन लोगों को रखा
- आयकर दाता परिवार
- सरकारी, अर्धसरकारी या स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारी/अधिकारी वाले परिवार
- एक लाख रुपए से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय वाले
- चार पहिया वाहन (जीविकोपार्जन के लिए प्रयुक्त वाहनों को छोड़कर) रखने वाले परिवार
प्रवर्तन निरीक्षक संतोष मीणा के अनुसार अभियान के बाद जिला कलक्टर के निर्देश पर अपात्र लोगों की सूची तैयार की जाएगी। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे।