टोल टैक्स को लेकर NHAI ने जारी किया नया नियम, अब इतनी देरी होने पर Fastag से नहीं कटेंगे पैसे
नई दिल्ली :- वाहनचालकों के लिए खुशखबरी है। दरअसल, आपको कितना टोल देना है ये तो आपके आपकी दूरी और डेस्टिनेशन पर निर्भर करता है। हर टोल बूथ पर टोल टैक्स के रूप में अलग-अलग भुगतान करना पड़ता है। अब हाल ही में NHAI (नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ) ने वाहनचालकों के लिए टोल टैक्स को लेकर जरूरी गाइडलाइन जारी की है, इस गाइडलाइन के अनुसार Toll Plaza पर अगर वाहनचालकों को 10 सेकेंड से ज्यादा समय लगता है तो उनको टोल (Rules of toll tax) का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। आइए खबर के माध्यम से जानते हैं टोल प्लाजा नियम के बारे में ।
इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए सर्विस टाइम
NHAI (toll plaza rules) की ओर से दो साल पहले 10 सेकेंड टाइम वेटिंग को लेकर गाइडलाइंस को जारी किया था, ताकि टोल प्लाजा पर वाहन के लिए 10 सेकेंड से ज्यादा सर्विस टाइम न हो। एनएचएआई के इस गाइडलाइंस (guideline of NHAI) के मुताबिक अगर टोल प्लाजा पर यातायात ज्यादा होते हैं, तब भी सर्विस टाइम (toll tax rules for waiting time) 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
क्या है ये सर्विस टाइम
आप भी विचार में होंगे की आखिर ये सर्विस टाइम क्या है तो आपको बता दें कि जब गाड़ी से टोल टैक्स वसूल कर दिया जाता है और उसके बाद गाड़ी को टोल बूथ से आगे जाने में जो समय लगता है, उसे सर्विस टाइम कहते है। इस नियम को इसलिए लागू किया गया है ताकि टोल नाके पर गाड़ियों को लगने वाला समय कम हो सकें। अब इस नए नियम (Rules of Toll tax ) के मुताबिक टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लाइन 100 मीटर से ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए।
क्या कहता है ये नियम
nhai ने टोल टैक्स (nhai toll tax waiting rules) को लेकर नियम बनाए हैं और नियमों के मुताबिक, किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद टोल प्लाजा पर गाड़ियों का वेटिंग टाइम 10 सेकेंड से अधिक नहीं होना चाहिए। वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है तो वाहनवरजक बिना किसी टैक्स का भुगतान किए आगे बढ़ सकते हैं। यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कति न हो, इसके लिए टोल प्लाजा (Toll Plaza Rules) पर गाड़ियों की लाइन 100 मीटर से ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप बिना टोल का भुगतान किए जा सकते हैं।
टाइम को लेकर क्यों बनाया गया ये नियम
इसके साथ ही हर टोल बूथ से 100 मीटर की दूरी पर पीली पट्टी होना अनिवार्य है। अगर वाहनचालक टाल प्लाजा का क्रॉस करते हैं तो आपको पता ही होगा कि एनएचएआई ने हर गाड़ी के लिए फास्टैग (NHAI Fastag Rules) टोल प्लाजा को अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद से अब टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइमिंग को कम कर दिया गया है। एनएचएआई के नियमो के मुताबिक, अगर किसी टोल पर वाहनचालको को 100 मीटर से अधिक लंबी लाइन लगती है, तो वाहनचालक बिना टोल (toll plaza waiting rules) दिए जा सकते हैं।
जानिए क्यास है टोल प्लाजा
टोल प्लाजा (nhai toll tax waiting rules) के महत्व को वाहनचालक नहीं जानते हैं। बता दें कि टोल टैक्स को NHAI यानी भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण (Highways Authority of India) लेता है। टोल टैक्स लेना भी कई चीजों पर डिपेंड है। इन चीजों में- सड़क की बनावट, सड़क की दूरी, गाड़ियां (Car, Bus, Truck) डेस्टिनेशन आदि शामिल है। बता दें कि दो टोल प्लाजा के बीच की दूरी 60 किमी तो होनी चाहिए। अब फास्टैग (Fastag Rules Updates) अनिवार्य होने के बाद तो टोल टैक्स को फास्टैग के जरिए ही काटा जाता है।