नई दिल्ली

अब एक्सपायर के इतने दिनों में रिन्यू कराना होगा ड्राइविंग लाइसेंस, नहीं तो लाइफटाइम के लिए होगा रद्द

नई दिल्ली :- बहुत से काम ऐसे हैं, जिन्हें करने से पहले हमें पहले अपनी काबिलियत साबित करनी होती है। भारत सरकार से उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। ड्राइविंग लाइसेंस (DL) उनमें से एक है। इसे बनवाने की उम्र निर्धारित है। इसके लिए ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता है। इस टेस्ट में पास होने के बाद ही सरकार वाहन चलाने की परमिशन देती है। मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के मुताबिक, ड्राइविंग लाइसेंस की एक वेलिडिटी होती है। इसके बाद उसे रिन्यू करवाना पड़ता है। रिन्यू न कराने पर जुर्माना भी देना पड़ता है। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कई सवाल लोगों के मन में होते हैं, जैसेकि लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, फीस, वैधता वगैरह-वगैरह।

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dl driving license

तो चलिए, आज जरूरत की खबर में बात ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े इन्हीं सारे जरूरी सवालों की। साथ ही जानेंगे कि-

  • नए ड्राइविंग लाइसेंस की आवेदन प्रक्रिया क्या है?
  • ड्राइविंग लाइसेंस कब रिन्यू करवाना होता है?

एक्सपर्ट: सौरभ कुमार, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO), बांदा, उत्तर प्रदेश

सवाल- ड्राइविंग लाइसेंस क्या है?

ड्राइविंग लाइसेंस एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, जो किसी व्यक्ति को वाहन चलाने की कानूनी अनुमति देता है। मोटर वाहन एक्ट, 1988 के मुताबिक, वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। इसमें लाइसेंस धारक की तस्वीर और एक यूनीक रजिस्ट्रेशन नंबर (URN) होता है। ड्राइविंग लाइसेंस के कई प्रकार होते हैं। जैसेकि-

  • सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस बनता है, जो ड्राइविंग सीखने के लिए मिलता है।
  • रोड टेस्ट पास करने के बाद परमानेंट लाइसेंस जारी किया जाता है।
  • कॉमर्शियल वाहनों जैसे ट्रक, बस आदि चलाने के लिए कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू किया जाता है।

सवाल- ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिलता है?

आप जिस राज्य में रहते हैं, उसके क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTA) या क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसके लिए आपको एक लिखित परीक्षा और रोड टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

सवाल- ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्या क्राइटेरिया है?

मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के मुताबिक, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए वैध उम्र 18 साल है। हालांकि इस एक्ट में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जिनके तहत 16 साल की उम्र के बाद भी ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है। अगर कोई 16 साल की उम्र के बाद ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहता है तो उसे पहले माता-पिता या अभिभावक की लिखित अनुमति लेनी होगी। इस लाइसेंस के जारी होने के बाद वह गियरलेस स्कूटी या 50 CC (क्यूबिक कैपेसिटी) तक की इंजन क्षमता वाले दोपहिया वाहन ही चला सकता है।

18 साल की उम्र होने के बाद इस लाइसेंस को अपडेट करवाना पड़ता है। इस ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने की प्रक्रिया सामान्य ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की तरह ही है।

Sagar Parmar

हेलो दोस्तों मेरा नाम मुकेश कुमार है मैं खबरी एक्सप्रेस पर बतौर कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ा हूँ मेरा लक्ष्य आप सभी को हरियाणा व अन्य क्षेत्रों से जुडी खबर सबसे पहले पहुंचना है

One Comment

  1. Sir, Mera driving lisence 2018 me expired ho jaya, lekin muschey renew nahi kat saktha, abhi nem poora fine dekhey learners lisence liya, sir Mera question yehhai ki muschey abhi bina test se driving lozenge Milena, aur uskealiye mem kya karna hai. Thanks sir, please give ne answer.

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