हरियाणा सरकार ने BPL परिवारों को दी बड़ी खुशखबरी, इस मिलेंगे 80 हजार रुपये
चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार लगातार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक है “डॉ. बी. आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना”, जिसका उद्देश्य बीपीएल परिवारों को उनके पुराने और जर्जर मकानों की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता देना है।
पहले यह योजना केवल अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के बीपीएल परिवारों के लिए थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इसका विस्तार करते हुए सभी बीपीएल श्रेणी के परिवारों को इसमें शामिल कर दिया है।
💰 सहायता राशि में इजाफा
इस योजना के तहत पहले जहां ₹50,000 तक की सहायता दी जाती थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर ₹80,000 कर दिया गया है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
✅ पात्रता की शर्तें
इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होना जरूरी हैं:
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आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
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वह SC, BC या किसी भी बीपीएल श्रेणी में आता हो।
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लाभ के लिए मकान की उम्र कम से कम 10 साल होनी चाहिए और उसमें मरम्मत की आवश्यकता होनी चाहिए।
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बीपीएल राशन कार्ड धारक होना अनिवार्य है।
📄 जरूरी दस्तावेज
योजना के लिए आवेदन करते समय आपको निम्न दस्तावेजों की जरूरत होगी:
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परिवार पहचान पत्र (PPP)
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बीपीएल राशन कार्ड
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जाति प्रमाण पत्र (SC/BC) – यदि लागू हो
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आधार कार्ड
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बैंक खाता संख्या और IFSC कोड
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मोबाइल नंबर
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मकान की फोटो (बाहरी और भीतरी)
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बिजली और पानी का बिल
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घर की रजिस्ट्री या अन्य स्वामित्व प्रमाण
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मरम्मत के अनुमानित खर्च का विवरण/प्रमाण
🏠 योजना का उद्देश्य
इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि राज्य के गरीब नागरिकों के पुराने घरों की मरम्मत की जा सके, ताकि वे सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के बीपीएल परिवारों को लाभ मिलेगा।