क्या वाकई ₹2000 से ऊपर के UPI पर लगेगा GST? ,पढ़ें सरकार की सफाई
नई दिल्ली :- हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सरकार ₹2000 से ज्यादा के UPI ट्रांजेक्शन पर GST लगाने की योजना बना रही है। इस पर वित्त मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा कि यह खबर पूरी तरह गलत, भ्रामक और झूठी है।
क्या कहा सरकार ने?
सरकार ने कहा कि UPI ट्रांजेक्शन पर कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) नहीं लिया जाता, इसलिए इन पर GST लगाने का सवाल ही नहीं उठता।
MDR पहले ही हटाया जा चुका है
जनवरी 2020 से पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) UPI ट्रांजेक्शन पर MDR हटा दिया गया है। इसलिए, इन लेनदेन पर कोई जीएसटी लागू नहीं होता।
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा
सरकार 2021-22 से एक प्रोत्साहन योजना चला रही है, जिसका मकसद छोटे लेनदेन को डिजिटल बनाना और छोटे व्यापारियों को फायदा पहुंचाना है।
तेजी से बढ़ा UPI का इस्तेमाल
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2019-20 में कुल UPI लेनदेन: ₹21.3 लाख करोड़
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मार्च 2025 तक अनुमानित लेनदेन: ₹260.56 लाख करोड़
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P2M ट्रांजेक्शन: ₹59.3 लाख करोड़
नतीजा
₹2000 से ज्यादा के UPI ट्रांजेक्शन पर GST लगाने की कोई योजना नहीं है। यह खबर फर्जी और भ्रामक है। UPI पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगेगा, सरकार सिर्फ डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना चाहती है।