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हरियाणा: इन जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को राहत, आज होगी शिकायतों की सुनवाई

चंडीगढ़ :- उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने रोहतक ज़ोन में आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 24 अप्रैल को विशेष सुनवाई का आयोजन करने की घोषणा की है। यह सुनवाई राजीव गांधी विद्युत भवन (दिल्ली रोड, रोहतक) स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक की जाएगी।

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bijli meter

किन शिकायतों की होगी सुनवाई?

निगम के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि इस दिन उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा ₹1 लाख से ₹3 लाख तक के वित्तीय विवादों की सुनवाई की जाएगी। इसमें उन उपभोक्ताओं की शिकायतों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनका बिल विवाद, बिजली दरों में गड़बड़ी, मीटर से संबंधित समस्याएं, वोल्टेज फ्लक्चुएशन और मीटर सिक्योरिटी जैसे मुद्दों से जुड़ा मामला हो।

किन मामलों पर नहीं होगा विचार?

इस बैठक में बिजली चोरी, बिजली के दुरुपयोग या घातक/गैर-घातक दुर्घटनाओं जैसे मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।

किन जिलों के उपभोक्ता शामिल हो सकते हैं?

इस विशेष सुनवाई में करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक जिलों के उपभोक्ता भाग ले सकते हैं, जो रोहतक ज़ोन के अंतर्गत आते हैं।

फोरम में शिकायत दर्ज करने से पहले क्या करना होगा?

शिकायत दर्ज करने से पहले उपभोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि मामला किसी अन्य कोर्ट, प्राधिकरण या मंच के समक्ष लंबित न हो। साथ ही, उपभोक्ता को पिछले छह माह में भुगतान किए गए औसत बिजली शुल्क के आधार पर, हर माह के लिए दावा की गई राशि या देय बिजली शुल्क – जो भी कम हो – वह राशि जमा करनी होगी।

Sagar Parmar

हेलो दोस्तों मेरा नाम सागर परमार है मैं खबरी एक्सप्रेस पर बतौर कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ा हूँ मेरा लक्ष्य आप सभी को हरियाणा व अन्य क्षेत्रों से जुडी खबर सबसे पहले पहुंचना है

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