फाइनेंस

अगले 3 दिन में PAN Card को आधार से करवा ले लिंक, वरना पड़ जायेंगे लेने के देने

नई दिल्ली :- Pan Card को आधार के साथ Link कराने की समय सीमा 31 मार्च 2023 निर्धारित की गई है. यदि आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्द ही इसे करा ले. वरना 1 अप्रैल से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. भारत के आयकर विभाग ने हर एक निवासी के लिए दोनों पहचान पत्र को लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है. जिन्होंने 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड बनवाया है उन्हें जल्द से जल्द अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कराना होगा.

Join WhatsApp Group Join Now
Join Telegram Group Join Now

pan card

CBDT ने जारी किया नोटिफिकेशन

CBDT की तरफ से मार्च 2022 में जारी Notification के मुताबिक सभी टैक्स पेयर 31 मार्च 2023 तक अपनी स्थाई खाता संख्या पैन को अपने आधार कार्ड से लिंक करें. ऐसा नहीं करने पर एक अप्रैल 2023 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. इसके बाद लोग किसी भी प्रकार का वित्तीय लेनदेन या पेन से संबंधित काम नहीं करा पाएंगे. आयकर विभाग ने 1 Tweet में कहा है कि आईआईटी अधिनियम 1961 के अनुसार सभी पेन धारकों के लिए यह अनिवार्य है, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं 31 मार्च 2023 से पहले अपने Pan Card को अपने आधार से लिंक करा ले . एक अप्रैल से अनलिंकिंग किया गया पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. अतः आज ही अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करा ले.आप ये लेख KhabriExpress.in पर पढ़ रहे है. आपकी इस पोस्ट के बारे मे क्या राय है मुझे कॉमेंट बॉक्स मे जरूर बताएं.

ऐसे चेक करे अपना स्टेटस

आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक है या नहीं इसको चेक करने के लिए आपको नीचे बताई गई प्रोसेस को Follow करना है.

  • सबसे पहले इनकम टैक्स ई फाइलिंग incometax.gov.in/iec/forportal पर विजिट करें.
  •  इसके बाद होमपेज के लेफ्ट में क्विक लिंक्स के अंतर्गत लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें.
  • अपना 10 अंकों का पैन नंबर तथा 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें तथा View Link आधार स्टेटस पर क्लिक करें.
  •  यदि आपका आधार पहले से आप के Pan Card से जुड़ा हुआ है तो आपका आधार नंबर प्रदर्शित होगा.

पैन को आधार से लिंक कराने का प्रोसेस

  • इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in/iec/forportal पर विजिट करना होगा.
  •  क्विक लिंक पर जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें.
  •  अपना Pan तथा आधार नंबर डालें.
  •  E – Pay Tax के माध्यम से पेमेंट करें.
  •  अपना पैन दर्ज करें तथा ओटीपी प्राप्त करने के लिए अपना मोबाइल नंबर प्रदान करें.
  •  OTP वेरीफाई के बाद आपको E – Pay Tax पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा.
  •  आयकर टाइल पर निर्धारित वर्ष 2023 – 24 चुनें तथा भुगतान के रूप में Other Receipt चुने.
  •  पेमेंट पूरा होने के बाद फिर से ईफाइलिंगपोर्टल ओपन करें.
  •  अपना यूजर आईडी पासवर्ड तथा जन्मतिथि दर्ज कर पोर्टल पर लॉगिन करें.
  •  यदि एक पॉपअपविंडो दिखाई देती है तो अपने आधार को पैन से लिंक करने के लिए लिंक आधार पर क्लिक करें. अन्यथा, Menu Bar पर प्रोफाइल सेटिंग पर जाएं तथा लिंक आधार पर क्लिक करें.
  •  आपका नाम, जन्मतिथि और लिंग आपके पैन विवरण से स्वतः भर जाएगा.
  • अपने पैन विवरण को अपने आधार की डिटेल्स के साथ सत्यापित करें. बेमेल के मामले में किसी भी दस्तावेज से ठीक करवा ले.
  •  यदि विवरण मेल खाते हैं तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और लिंक Now के बटन पर क्लिक कर दें.
  •  एक पॉपअप मैसेज इस बात की पुष्टि करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है.

Author Komal Tanwar

नमस्कार मेरा नाम कोमल तंवर है. मैं 2022 से खबरी एक्सप्रेस पर बतौर कंटेंट राइटर काम करती हूँ. मैं प्रतिदिन हरियाणा की सभी ब्रेकिंग न्यूज पाठकों तक पहुंचाती हूँ. मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपना काम अच्छी तरह से करू और आप लोगों तक सबसे पहले न्यूज़ पंहुचा सकूँ. जिससे आप लोगों को समय पर और सबसे पहले जानकारी मिल जाए. मेरा उद्देशय आप सभी तक Haryana News सबसे पहले पहुँचाना है.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button