MGNREGA Apply Online: अब मनरेगा में मिलेगी 100 दिन के रोजगार की गारंटी, इस तरह आप भी करवाएं नाम दर्ज
नई दिल्ली :- देश के गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार की तरफ से MGNREGA (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) योजना की शुरुआत की गई थी. आपको बता दें कि यह योजना 2006 में शुरू की गई थी. शुरुआती समय में इस योजना का नाम नरेगा (NREGA) यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था जिसे बाद में 2 अक्टूबर 2009 को बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया.
लिया जा सकता है 100 दिन तक रोजगार
मनरेगा के तहत रोजगार का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है. इसके तहत एक वर्ष में कम से कम 100 दिन तक रोजगार लिया जा सकता है. इस काम के लिए ग्राम पंचायत मे रजिस्ट्रेशन करवाना होता है. इसके बाद आपको जॉब कार्ड सौंपे जाएंगे. इसके बाद काम की मांग की जा सकती है. 15 दिन में आपको काम दिया जाएगा. अगर ऐसा नहीं होता है तो बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान किया गया है.
5 किलोमीटर के दायरे में देना होगा काम
यदि 30 दिनों तक मांगने पर भी काम नहीं मिलता है तो उसे मजदूरी का चौथा हिस्सा प्रदान किया जाएगा. अगर इससे भी ज्यादा वक्त हो जाता है तो मजदूर को 50 प्रतिशत मजदूरी पाने का अधिकार होगा. यह भी तय होता है कि ग्राम पंचायत की ओर से मजदूर को 5 Kilometer की सीमा में काम देना होगा. यदि कार्य स्थल की दूरी इससे ज्यादा है तो उसे परिवहन खर्चा भी प्रदान किया जाएगा. सरकार की तरफ से गरीब लोगों के लिए मनरेगा स्कीम क्रियान्वित की जा रही है. सरकार का लक्ष्य है कि इस स्कीम के जरिए गरीब परिवारों की आर्थिक सहायता हो सके. आप ये लेख KhabriExpress.in पर पढ़ रहे है. आपकी इस पोस्ट के बारे मे क्या राय है मुझे कॉमेंट बॉक्स मे जरूर बताएं.
यहां कर सकते हैं शिकायत
यदि किसी की तरफ से रोजगार प्रदान करने या भत्ता देने में कोई गड़बड़ घोटाला किया जाता है तो उसकी शिकायत एडीसी, डीआरडीए, बीडीपीओ को भेज सकते हैं. इसके अलावा आप चाहे तो अधिकारिक Website nrega.nic.in या haryanarural. gov.in पर ऑनलाइन शिकायत भी भेज सकते हैं.