PAN Card News: 1 जुलाई से लाखों PAN कार्ड होंगे रद, बचने के लिए अभी करना होगा ये काम
नारनौल :- देश के फाइनेंशियल सिस्टम को ओर अधिक मजबूत व पारदर्शी बनाने के लिए सरकार द्वारा Aadhar Card को पैन कार्ड से लिंक करवाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है. नारनौल कार्यालय के इनकम टैक्स ऑफिसर जयराम मीणा ने बताया कि सभी नागरिक पहले Income Tax की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने पैन से Aadhar Card लिंक है या नहीं यह जान ले. यदि पैन- आधार कार्ड से नहीं जुड़ा है तो जल्द से जल्द PAN Card Aadhar Link करवा ले. आप ये लेख KhabriExpress.in पर पढ़ रहे है. आपकी इस पोस्ट के बारे मे क्या राय है मुझे कॉमेंट बॉक्स मे जरूर बताएं.
जल्द से जल्द पैन आधार को करवाए लिंक
जयराम मीणा ने बताया कि अबतक PAN Card आधार को निशुल्क Link किया जा रहा था. परंतु अब PAN कार्ड धारको को एक ओर मौका देते हुए 1000 रुपये के जुर्माने के साथ आधार को लिंक करवाने का मौका दिया है. नागरिक स्वयं Income Tax की आधिकारिक Website पर जाकर देख सकते है उनका PAN आधार से Link है या नहीं. यदि PAN आधार से Link ना हो तो आप स्वयं भी Income Tax की Website www.incometax.gov.in पर जाकर पैन- आधार को लिंक कर सकते है. आयकर विभाग ने कर चौरी जैसी समस्याओं से निपटने की लिए यह अहम कदम उठाया है. 30 June 2023 तक PAN- Aadhar को लिंक करवा ले, वरना आप भविष्य में PAN कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएंगे, और PAN कार्ड हमेशा के लिए निष्क्रिय हो जाएगा.
पैन आधार लिंक ना करने पर ये होंगे परिणाम
- निष्क्रिय PAN कार्ड से रिफंड जारी नहीं किए जाएंगे
- निष्क्रिय PAN कार्ड से करदाता ITR दाखिल नहीं कर सकते
- 50,000 रुपये से अधिक Mutual फंड यूनिट की खरीद नहीं कर सकते
- TCS/TDS उच्च दर पर लागू होंगे और TCS/TDS क्रेडिट फॉर्म 26AS में नहीं दिखेगा
- एक दिन में बैंक में 50,000 रुपये से अधिक की नकदी जमा नहीं करवा सकते
- किसी भी नागरिक द्वारा प्रति लेनदेन 2 लाख रुपये से अधिक की वस्तुओ या सेवाओं की खरीद या बिक्री नहीं कर सकते
- कोई नया बैंक खाता भी नहीं खुलवा सकते
- करदाता शून्य TDS के लिए 15G/15H की घोषणा प्रस्तुत करने में असमर्थ होंगे
- Bank में सावधि जमा नहीं कर सकते
पैन- आधार लिंक प्रक्रिया
- सबसे पहले Income टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं
- इसके बाद पैन और आधार संबंधी Detail भरे
- इसके बाद Continue Due To पे थ्रो ई पे टैक्स पर क्लिक करने की बाद ई पे Tax में अपना पैन नंबर डाले
- इसके बाद फोन नंबर भरे जिससे आपके पास एक OTP आएगा यह OTP डालकर फॉर्म सबमिट करें
- इसके बाद नाम और पैन का Option दिखाएगा अगर ये सही है तो कंटिन्यू पर क्लिक करें
- इसके बाद वर्ष का चुनाव करें और उसके बाद नीचे Type ऑफ Payment सेलेक्ट करें
- इसके बाद आप पेमेंट पर सेलेक्ट करें और पेमेंट का भुगतान करें.