नई दिल्ली

PAN Card रखने वाले 13 करोड़ लोगों को बड़ा झटका, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

नई दिल्ली :- आजकल प्रत्येक व्यक्ति के पास PAN Card होना बहुत जरूरी हो गया है. पैन कार्ड को व्यक्ति द्वारा एक पहचान आईडी के तौर पर भी यूज़ किया जाता है. पैन कार्ड रखने वाले करोड़ों लोगों के लिए बड़ा झटका लगने वाला है. अगर आप भी पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो सरकार की तरफ से जरूरी नोटिफिकेशन (Notification) जारी किया गया है.

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PAN Card रखने वाले करोड़ों लोगों को लगेगा झटका 

नोटिफिकेशन के हिसाब से 13 करोड से भी ज्यादा लोगों के पैन कार्ड सरकार की तरफ से कैंसिल किए जा सकते हैं. CBDT ने बताया है कि 68 करोड पैन कार्ड यूजर्स में से 48 करोड यूजर्स ने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ जोड़ा है और बाकी 13 करोड लोगों ने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया है. इसी वजह से इन लोगों के पैन कार्ड को सरकार द्वारा कैंसिल किया जा सकता है.

CBDT ने दी कुछ नई जानकारी

31 मार्च तक जिन भी लोगों ने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया है तो वह लोग कारोबार एवं कर संबंधित गतिविधियों में लाभ नहीं उठा पाएंगे. सीबीडीटी के चेयर पर्सन नितिन गुप्ता ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए यह जानकारी दी है. उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि कई करोड़ पेन Cards को आधार से नहीं जोड़ा गया, 31 मार्च तक इस काम को पूरा करने की उम्मीद लगाई गई है.

बेकार हो जाएगा पैन कार्ड

केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 तय की गई है. 31 मार्च तक जो व्यक्ति आधार से अपने पैन कार्ड को नहीं जोड़ता है तो उसके पैन कार्ड को कैंसिल कर दिया जाएगा और साथ ही मौजूद समय से 31 मार्च के बीच पैन को आधार से जोड़ने के लिए हजार रुपए की Fees देन होगी.

नहीं मिलेगा Tax का फायदा

सीबीडीटी प्रमुख ने कहा है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए बहुत बार जागरूकता अभियान भी चलाए गए हैं और इस समय सीमा को भी काफी बार बढ़ाया गया है. अगर अब भी 31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा गया तो उसको कर लाभ नहीं मिल पाएगा. क्योंकि उसका पैन कार्ड मार्च के बाद वैलिड नहीं रहेगा.

वित्त मंत्री ने बजट में किया था ऐलान

CBCD पिछले साल जारी एक परिपत्र में यह साफ कर चुका है कि Pencard के निष्क्रिय हो जाने के बाद संबंधित व्यक्ति को आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित सभी परिणामों का सामना करना होगा. पैन कार्ड के कैंसिल होने के बाद व्यक्ति आयकर रिटर्न दाखिल कर पाना और लंबित रिटर्न का प्रसंस्करण न कर पाना जैसी Situation को Handle करेंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Budget में यह भी ऐलान किया है कि सरकारी एजेंसियों की डिजिटल प्रणालियों में बैंकों कारोबारी प्रतिष्ठान अब एक साझा पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे.

Rohit

प्रिय पाठको मेरा नाम रोहित कुमार है. मैं खबरी एक्सप्रेस का फाउंडर हूँ. वेबसाइट पर कार्य मेरी देख रेख में ही किये जाते है. यदि आपको हमारी वेबसाइट के किसी कंटेंट से कोई समस्या है. तो आप मुझे [email protected] पर मेल कर सकते है

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