Haryana School News: हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों को अध्यापकों का वेतन बढ़ाने के आदेश, फीस वसूली की भी देनी होगी रिपोर्ट
चंडीगढ़ :- हरियाणा में नया शिक्षा सत्र शुरू होने वाला है. फिलहाल स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं. इस नए Session के शुरू होने से पूर्व सभी मान्यता प्राप्त Private स्कूलों को स्वघोषित शपथपत्र देना होगा. अदालती विवादों से निपटने के लिए शिक्षा निदेशालय की तरफ से सभी निजी स्कूलों से आने वाले शिक्षा सत्र में विद्यार्थियों से ली जाने वाली Fees, Fund, छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं और अध्यापकों को दिए जाने वाले वेतन का ब्यौरा मांगा गया है.
ऑनलाइन Portal पर पीडीएफ फॉर्मेट में देनी होगी सारी जानकारी
आपको बता दें कि स्कूल संचालकों को फार्म-6 के Online पोर्टल पर PDF फार्मेट में सारी मांगी गई जानकारी अपलोड करनी होगी. शिक्षा निदेशक ने इस बारे में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और मौलिक शिक्षा अधिकारियों को लिखित आदेश दे दिए हैं. यदि हरियाणा में मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो इनकी संख्या 9880 है. इनमें 3134 सीनियर सेकेंडरी, 2061 हाई स्कूल, 3439 मिडिल स्कूल और 1237 प्राइमरी स्कूल शामिल है. इन सभी स्कूलों को हर साल फीस में बढ़ोतरी करने से पहले तय तारीख तक निदेशालय को फार्म-6 भरकर देना होता है. जो स्कूल तय अवधि में फार्म-6 भरकर नहीं देता, उसे अगले शैक्षणिक सत्र में फीस बढ़ाने की मंजूरी नहीं मिलती है.
स्कूल प्रबंधक कर रहे हैं नियम की अवहेलना
फिलहाल बहुत से ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जिन्होंने अभी तक फार्म-6 नहीं भरा है. नियमों के अनुसार फार्म – 6 में दी गई प्रस्तावित फीस और Funds के ब्योरे तथा अन्य सभी जानकारी की जांच पड़ताल शिक्षा निदेशालय द्वारा की जाती है तथा शिक्षा निदेशक से स्वीकृति मिलने के बाद ही स्कूल संचालक आगामी शिक्षा सत्र में फीस बढ़ा सकते हैं और उसे ले सकते हैं. मगर स्कूल प्रबंधक पिछले कई शिक्षा सत्रों से इस नियम की अवहेलना करते आ रहे हैं. वह भी तब जबकि स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस व फंड्स को Control व देखरेख करने के लिए हर मंडल में मंडल कमिश्नर की अध्यक्षता में फीस एंड फंडस रेगुलेटरी कमेटी बनाई जा चुकी है. शिक्षकों की कम Salary से लेकर बच्चों की फीस अनाप-शनाप बढ़ाने को लेकर High Court में कई मामले चल रहे हैं.
अदालती मामलों में साक्ष्य के रूप में किया जाएगा इस्तेमाल
शिक्षा निदेशक ने अपने Orders में स्पष्ट कर दिया है कि सभी निजी स्कूलों को निर्धारित Format में शिक्षण स्टाफ का वेतन, अधिकतम अनुमेय शुल्क बढ़ोतरी , मौजूदा छात्रों पर लागू शुल्क संरचना और नया Admission लेने वाले छात्रों के लिए शुल्क संरचना की जानकारी पोर्टल पर जमा करानी होगी. इसके साथ ही यह भी जारी करना होगा कि Staff के वेतन में पिछले साल जनवरी की अपेक्षा इस साल जनवरी तक कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है. अदालती मुकदमों में इन कागजातों को सबूतों के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा.