Ambedkar Awas Navinikarn Yojna: इस सरकारी योजना के तहत गरीब परिवारों को मिल रहे है पूरे 80 हजार रूपए, आप भी फटाफट भरे ये फॉर्म
चंडीगढ़, Ambedkar Awas Navinikarn Yojna :- जैसा कि आपको पता है कि प्रदेश सरकार की तरफ से गरीब लोगों के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है. इन्हीं में से एक योजना बी. आर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना है. यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अनुसूचित जाति या एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग तथा अंतोदय हरियाणा पंचकूला के द्वारा चलाई जाती है. इस योजना (Ambedkar Awas Navinikarn Yojana) का लाभ उन लोगों को मिलता है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रूपये तक होती है.
गरीब परिवारों को मिल रहे है 80 हजार रूपये
Ambedkar Awas Navinikarn Yojana के जरिए प्रदेश सरकार की तरफ से गरीब लोगों को घर की मरम्मत के लिए 80 हजार रूपये की अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जाती है. यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना (Ambedkar Awas Navinikarn Yojana) चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ जरूरी नियम और शर्तें निर्धारित की गई है. यदि आप इन नियमों और शर्तो का पालन करते हैं, तो आप भी निश्चित रूप से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
केवल इन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा योजना का लाभ
- इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए.
- उसके पास परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है.
- लाभ लेने वाले व्यक्ति का मकान 10 साल पुराना होना चाहिए तथा मरम्मत योग्य भी होना चाहिए.
- इस योजना का लाभ पार्थी को तभी मिलेगा, जब उसने किसी अन्य विभाग (Ambedkar Awas Navinikarn Yojana) से लाभ लेकर मकान की मरम्मत न कराई हो.
- यदि पार्थी इस योजना के जरिए पहले लाभ ले चुका है, तो वह 10 साल के बाद इसके लिए आवेदन कर सकता है.
- लाभ लेने वाले व्यक्ति का स्वयं के नाम से बैंक खाता होना चाहिए और जो आधार से लिंक हो.
- जिस मकान की मरम्मत करवाई जानी है, वह प्रार्थी के नाम होना चाहिए.
- पार्थी के पास निर्माण योग्य मकान की फोटो होनी चाहिए.
इस प्रकार कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन
यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप saralharyana.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. इस स्कीम से संबंधित सभी नियम व शर्तें पोर्टल पर उपलब्ध करवाए गए है. अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आप जिला के कल्याण अधिकारी कार्यालय व दूरभाष नंबर 0172-2566219 के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं.