नई दिल्ली

PAN Card वालों के लिए आई बुरी खबर, अब सरकार के पास जमा करवाने पड़ेंगे दस हजार रूपए

नई दिल्ली :- सरकार अपग्रेडेड ई-गवर्नेंस के जर‍िये पैन (PAN Card) से जुड़ी सभी सर्व‍िस को बेहतर करना चाहती है. इसके लिए सरकार तरफ से पैन 2.0 (PAN 2.0) की शुरुआत की गई है. इसके जर‍िये सरकार का मकसद डुप्‍लीकेट पैन को पूरी तरह खत्‍म करना है. इसके बावजूद भी यद‍ि आपके पास एक से ज्यादा PAN कार्ड हैं तो सतर्क हो जाइए. जी हां, इनकम टैक्स विभाग ने डुप्लीकेट PAN कार्ड धारकों के ख‍िलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है. नए नियम के अनुसार यद‍ि आपने अपने अत‍िर‍िक्‍त PAN कार्ड को सरेंडर नहीं किया तो आपको 10,000 रुपये तक की पेनाल्‍टी देनी पड़ सकती है. ऐसे में सवाल यह भी है क‍ि क्‍या एक से ज्‍यादा पैन कार्ड रखना क‍ितना सही है?

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pan card

एक से ज्यादा PAN रखना गैरकानूनी

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार कोई भी टैक्‍स पेयर या नॉन टैक्‍स पेयर एक से ज्यादा PAN कार्ड नहीं रख सकता. यद‍ि किसी का गलती से या जानबूझकर डुप्लीकेट PAN कार्ड बन गया है तो उसे इसको तुरंत सरेंडर करना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर सरकार उस व्‍यक्‍त‍ि के ख‍िलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है. सरकार की तरफ से इस मामले को पूरी गंभीरता से ल‍िया जा रहा है और नई तकनीक की मदद से डुप्लीकेट PAN कार्ड को पकड़ने का प्रोसेस चलाया जा रहा है.

क्या है PAN 2.0 योजना और इसका मकसद?

सरकार ने प‍िछले द‍िनों PAN 2.0 योजना को मंजूरी दी है. इस योजना का मकसद PAN और TAN के प्रबंधन को आसान और आधुनिक बनाना है. इसका मकसद डुप्लीकेट PAN कार्ड को खत्म करना और क‍िसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोकना है. इसके अलावा सरकार की मंशा है क‍ि PAN और TAN का प्रोसेस पहले के मुकाबले तेज और आसान बनाया जा सके. इस योजना के तहत सरकार नई तकनीक का उपयोग कर रही है ताकि एक व्यक्ति के नाम पर एक ही PAN कार्ड रहे और क‍िसी तरह का फर्जीवाड़ा न हो.

आपके पास दो PAN कार्ड हैं तो क्या करें?

अगर आपके पास एक से ज्यादा PAN कार्ड हैं, तो आपको अतिरिक्त PAN को तुरंत सरेंडर करना होगा. इसके ल‍िए आप सबसे पहले NSDL या UTIITSL के पोर्टल पर जाएं. इसके बाद PAN सरेंडर करने के लिए निर्धारित फॉर्म भरें. अब जरूरी दस्तावेज अटैच करें और फॉर्म को सब्‍म‍िट कर दें. यहां आपको सरेंडर की गई PAN कार्ड की रसीद मिलेगी, जिसे आप भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें.

PAN सरेंडर करने से पहले क्‍या ध्यान रखें

आप जब अपना दूसरा पैन कार्ड सरेंडर करें तो यह ध्‍यान रखना होगा क‍ि आपका वैल‍िड PAN कार्ड आधार से लिंक होना चाहिए. बैंक अकाउंट, टैक्स रिकॉर्ड और इनवेस्‍टमेंट की जानकारी भी सही होनी चाहिए. यद‍ि आपका कोई पैन कार्ड गलत है तो इसे सरेंडर न करें, केवल डुप्लीकेट या गैर जरूरी PAN कार्ड को ही सरेंडर करें. अगर आप समय पर डुप्लीकेट PAN कार्ड सरेंडर कर देते हैं, तो आपको किसी भी तरह की परेशानी या जुर्माने का सामना नहीं करना पड़ेगा.

डुप्लीकेट PAN कार्ड सरेंडर नहीं क‍िया तो क्‍या होगा?

 

यद‍ि क‍िसी के पास डुप्‍लीकेट या दूसरा पैन कार्ड और उसे वह सरेंडर नहीं करता तो उसे 10,000 रुपये तक की पेनाल्‍टी भरनी पड़ सकती है. ऐसे आदमी पर सेक्शन 272B के तहत 10,000 रुपये तक का फाइन लगाया जा सकता है. इसके अलावा आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने में परेशानी आ सकती है और बैंकिंग व वित्तीय लेनदेन में रुकावट आ सकती है.

क्रेडिट स्कोर पर न‍िगेट‍िव असर

अगर आप इस जुर्माने से बचना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपने अतिरिक्त PAN कार्ड को सरेंडर कर दें. सरकार डुप्लीकेट PAN कार्ड पर सख्त रुख अपना रही है. अगर कोई जानबूझकर एक से ज्यादा PAN कार्ड का यूज करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.

Sagar Parmar

हेलो दोस्तों मेरा नाम मुकेश कुमार है मैं खबरी एक्सप्रेस पर बतौर कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ा हूँ मेरा लक्ष्य आप सभी को हरियाणा व अन्य क्षेत्रों से जुडी खबर सबसे पहले पहुंचना है

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