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इन PAN कार्ड धारको के लिए बुरी खबर, Income Tax ने जारी किया अलर्ट अब देना होगा 10,000 रूपये जुर्माना

नई दिल्ली :- यदि आप भी पैन कार्ड Holder है तो यह खबर आपके बहुत काम की है. सभी पैन कार्ड धारकों को सतर्क होने की जरूरत है. इसके बारे में Income Tax की तरफ से एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है. स्थाई खाता संख्या यानी पैन कार्ड सभी प्रकार से वित्तीय लेनदेन के लिए एक Important Document है.

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pan card

पैन कार्ड Holders के लिए Alert

पैन कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण Document है, परंतु इसे हर बार अपने साथ ले जाना थोड़ा Risky हो सकता है. पैन कार्ड अपने साथ रखने से इसके खोने की संभावना भी बढ़ जाती है. पैन कार्ड के माध्यम से आयकर प्राधिकरण आपके सभी वित्तीय लेनदेन पर नजर रख लेता है. हालांकि, इसने चोरी की संभावना को भी काफी हद तक कम किया है. फिर भी हमें पैन कार्ड का इस्तेमाल करते वक्त कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जरा सी गलती होने पर व्यक्ति को 10,000 रूपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है.

यह गलती ना करें पैन कार्ड धारक

जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक व्यक्ति के पास केवल एक ही पैन कार्ड होना चाहिए. यदि किसी के पास दो पैन कार्ड है तो उसे जुर्माना भरना पड़ता है. दो पैन कार्ड होने पर Income Tax विभाग आपके पैन कार्ड को रद्द कर देता है तथा कानून के अनुसार दंड के रूप में जुर्माना भी लगाएगा. इसके साथ ही यदि यदि पैनकार्ड में कुछ गलत जानकारियां हो और यह खो जाता है तो बैंक आपका Account भी Freeze कर देता है. आप ये लेख KhabriExpress.in पर पढ़ रहे है. आपकी इस पोस्ट के बारे मे क्या राय है मुझे कॉमेंट बॉक्स मे जरूर बताएं.

10,000 रुपये का जुर्माना 

एक व्यक्ति जो पैन कार्ड में गलत जानकारी प्रदान करता है उस पर Income Tax विभाग द्वारा 10,000 रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. यह प्रावधान विशेष रूप से आयकर रिटर्न फॉर्म भरने के समय या अन्य परिदृश्यों में बहुत ही जरूरी है, जहां पैन कार्ड विवरण दर्ज करने की आवश्यकता होती है. अतः यदि आपके पास दो पैन कार्ड है तो आपको तुरंत उसमें से एक आयकर विभाग को दे देना चाहिए. यदि आप स्वयं ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी. यह विकल्प आपको आपको ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से उपलब्ध है.

पैन कार्ड सरेंडर करने का तरीका

  •  सबसे पहले आपको Income Tax विभाग की वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर visit करना है.
  •  इसके बाद Request for New PAN Card Change या Correction PAN Card Data पर क्लिक करें.
  •  फॉर्म डाउनलोड कर इसे भरे तथा किसी भी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड कार्यालय में जाकर जमा करा दें.

Author Komal Tanwar

नमस्कार मेरा नाम कोमल तंवर है. मैं 2022 से खबरी एक्सप्रेस पर बतौर कंटेंट राइटर काम करती हूँ. मैं प्रतिदिन हरियाणा की सभी ब्रेकिंग न्यूज पाठकों तक पहुंचाती हूँ. मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपना काम अच्छी तरह से करू और आप लोगों तक सबसे पहले न्यूज़ पंहुचा सकूँ. जिससे आप लोगों को समय पर और सबसे पहले जानकारी मिल जाए. मेरा उद्देशय आप सभी तक Haryana News सबसे पहले पहुँचाना है.

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