बैंक खाते में कैश जमा कराने वालों के लिए आई बुरी खबर, अब देना होगा 60% टैक्स
नई दिल्ली :- वर्तमान समय में हर व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट होता है और वर्तमान समय में हर व्यक्ति बैंक अकाउंट का उपयोग भी करते हैं। वहीं ज्यादातर व्यक्ति अपनी जमा पूंजी को बैंक अकाउंट में रखते हैं। ऐसे में आज के इस लेख में हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं कि अब बैंक अकाउंट में कैश जमा पर 60% टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे में लिए नीचे की खबर में जानते हैं कि बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाने पर इनकम टैक्स द्वारा जारी किए गए। इस गाइडलाइंस के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से।
Income Tax Guidelines : सरकार लगातार कर रहे हैं कोशिश की व्यक्ति काम से कम संख्या में कैश का करें उपयोग
आयकर अधिनियम की धारा 68 के मुताबिक आयकर विभाग के पास आए का सोर्स नहीं बता पाने वाले पर नोटिस जारी करने और 60% टैक्स बस सुनने का अधिकार है। वहीं सरकार लगातार कोशिश करते रहते हैं कि लोग कम से कम संख्या में कैश का उपयोग करें। वही बचत खाते में नगद जमा सीमा लगाकर मनी लांड्रिंग, टैक्स चोरी और अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकने की कोशिश किया जा रहे हैं।
Income Tax Guidelines : 10 लख रुपए से ज्यादा कैश जमा करने पर देने होंगे टैक्स अधिकारियों को जानकारी
बता दे कि आयकर अधिनियम के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति बचत खाते में एक वित्त वर्ष में 10 लख रुपए से अधिक जमा करते हैं तो आपको टैक्स अधिकारियों को इसकी जानकारी देने पड़ेंगे। वहीं चालू खाते में यह सीमा 50 लाख रुपए है। हालांकि यह जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है की सीमा से अधिक कैश जमा करने पर तत्काल कोई टैक्स नहीं लगते है साथ ही अगर आप सही जानकारी देने में सफल हो रहते हैं तो कोई टैक्स नहीं देने पड़ते हैं।
आयकर अधिनियम की धारा 194 एन क्या कहता है, जानिए नीचे की लेख में
आपको बता दें कि आयकर अधिनियम की धारा 194 एन कहता है कि बैंक खाते से एक करोड रुपए से ज्यादा की निकासी पर 2% टीडीएस काटेंगे। हालांकि अगर आपने पिछले तीन वर्षों से आईटीआर दाखिल नहीं किए हैं तो आपको 20 लाख रुपए से ज्यादा की निकासी पर सिर्फ दो प्रतिशत टीडीएस और एक करोड रुपए से ज्यादा की निकासी पर 5% टीडीएस देने पड़ेंगे।