Bank Locker New Rule: बैंक लॉकर को लेकर आरबीआई ने बदल दिए नियम, अब बैंक में नहीं रख पाएंगे ये चीज
नई दिल्ली :- जब भी अपने सोने के गहनों को सुरक्षित रखने की बात आती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में बैंक के लॉकर (Bank Locker New Rule) का विचार बनता है. अगर आपने भी बैंक के लॉकर में कुछ सामान रखा है तो ये जाने लें कि हाल ही में आरबीआई ने बैंक के कई नियमों में बदलाव किया है. आइए जानते हैं क्या हैं ये नियम-
ग्राहकों की सेफ्टी और जरूरतों के लिए लागू हुआ नियम
इस बदलाव को लेकर RBI की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है. आरबीआई ने इसकी शुरुआत बैंक लॉकर के ग्राहकों की तरफ से आने वाली शिकायतों के आधार पर की है. अक्सर देखा जाता है कि बैंक लॉकर में चोरी होने की शिकायतें सामने आती है, लेकिन अगर आप के साथ ऐसा हुआ तो बैंक की तरफ से ग्राहक को लॉकर किराए का 100 गुना मुआवजा दिया जाता है.
बैंको के लिए RBI ने जारी किये ये निर्देश
आपको पता ही होगा की चोरी की वारदात पर बैंक अपना पल्ला झाड़ देते थे और कह देते थे इसमें उनकी जिम्मेदारी नहीं है. अब आरबीआई ने अपने आदेश में यह कहा है कि बैंकों को खाली लॉकर की लिस्ट, लॉकर के लिए वेटिंग लिस्ट नंबर डिस्प्ले बोर्ड पर लगाना आवश्यक है. इससे सिस्टम में ज्यादा पारदर्शिता आने की उम्मीद है. आरबीआई ने माना है कि बैंक ग्राहकों को अंधेरे में नहीं रख सकता. सही जानकारी प्राप्त करना ग्राहकों का अधिकार है.
सीसीटीवी से निगरानी करना है जरूरी
बैंक लॉकर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब जब भी आप अपने लॉकर को एक्सेस करेंगे तो उसका अलर्ट बैंक के माध्यम से ईमेल या एसएमएस के जरिए आप तक भी पहुंचाया जाएगा. आरबीआई की तरफ से यह नियम किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाव के लिए बनाया गया है. आरबीआई ने कहा है कि लॉकर रूम में आने जाने वालों की अब सीसीटीवी से निगरानी करना जरूरी है. साथ ही सीसीटीवी फुटेज का 180 दिन तक का डाटा संभाल कर रखना होगा. चोरी या सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कमी होने पर अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए जांच कर सकती है और चोर का पता लगा सकती है.