PNB बैंक का लोन लेने वालो को बड़ा झटका, कोर्ट से मिली प्रॉपर्टी नीलाम करने की मंजूरी
नई दिल्ली :- मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब नेशनल बैंक (PNB) लोन फ्रॉड मामले में मुख्य आरोपी भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड की 13 संपत्तियों की नीलामी की अनुमति दे दी। धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे स्पेशल कोर्ट के जस्टिस एस. एम. मेंजोगे ने आधिकारिक लिक्विडेटर की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि अगर प्रॉपर्टी को बिना मेनटेनेंस के खाली रखा जाता है तो इससे निश्चित रूप से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी।
किस-किस प्रॉपर्टी की होगी नीलामी
मुंबई की कोर्ट ने गीतांजलि जेम्स की जिन 13 प्रॉपर्टी की नीलामी को मंजूरी दी है उसमें मुंबई के सांताक्रूज स्थित खेनी टॉवर में 7 फ्लैट, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) के भारत डायमंड बोर्स में एक कमर्शियल यूनिट, गुजरात के सूरत स्थित डायमंड पार्क में 4 ऑफिस यूनिट और वहां एक दुकान भी शामिल है। कोर्ट ने कहा कि नीलामी से मिले पैसों को वैल्यूएशन/ऑक्शन के उद्देश्य से किए गए सभी खर्चों को घटाने के बाद एफडी (विशेष अदालत के पक्ष में) के रूप में जमा किया जाएगा।
पिछले साल सितंबर में सुरक्षित संपत्तियों के वैल्यूएशन की मिली थी अनुमति
कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (सीओसी) ने अप्रैल, 2019 के एक प्रस्ताव के जरिए परिसमापन कार्यवाही (Liquidation Proceedings) शुरू की थी और शांतनु रे को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया था। स्पेशल कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में लिक्विडेटर को गीतांजलि जेम्स की सुरक्षित संपत्तियों का वैल्यूएशन करने की अनुमति दी थी। इसके बाद लिक्विडेटर ने असुरक्षित संपत्तियों के वैल्यूएशन और नीलामी के लिए कोर्ट का रुख किया। ईडी की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर कविता पाटिल ने कहा कि एजेंसी को याचिका पर कोई आपत्ति नहीं है।
12,636 करोड़ रुपए का है घोटाला
ईडी के अनुसार, ये फ्रॉड अरबपति ज्वैलर नीरव मोदी और गीतांजलि जेम्स के प्रोमोटर उनके अंकल मेहुल चोकसी द्वारा किया गया था। इन दोनों पर भारतीय बैंकों की विदेशी ब्रांच के पक्ष में जारी किए गए 12,636 करोड़ रुपए के फर्जी दावों के आधार पर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) और विदेशी क्रेडिट लेटर (FLC) हासिल करने का आरोप है।