Delhi NCR के प्रदूषण को देखते हुए बड़ा फैसला, हरियाणा में घरों के तोड़फोड़ पर 1 अक्टूबर से लगेगी रोक
गुरुग्राम :- समय के साथ-साथ प्रदूषण लगातार बढ़ता ही जा रहा है, प्रदूषण के कारण लोगों में कई तरह की बीमारियों में जन्म ले लिया है. वही प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतें आने लग जाती हैं. हरियाणा सरकार नें प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए कई तरह के Rule रेगुलेशन बनाए हुए हैं. जैसे ही मौसम में बदलाव होगा वैसे ही एक October से कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ के कार्य शुरू हो जाएंगे. इस समय सबसे अधिक Delhi NCR की हवा प्रदूषित होने की संभावना रहती है.
प्रशासन में लागू किया GRAP सिस्टम
वायु प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए प्रशासन नें ग्रेडिड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का पहला चरण लागू कर दिया है. GRAP मे कुल चार चरण शामिल है, जिसमे से पहले चरण को लागू कर दिया गया है. यदि कोई पहले चरण में दिए नियमों का पालन नहीं करता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी. GRAP नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए गुरुग्राम जिले में अलग-अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है.
चारों चरणों में दी गई बातों का पालन करना अनिवार्य
गुरुग्राम उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि GRAP के चार चरणों में से एक चरण को लागू कर दिया गया है. इस चरण में कुछ चीजों पर पाबंदी लगाई गई है, इनका पालन करना प्रत्येक के लिए अनिवार्य है. इन पर पाबंदी वायु गुणवत्ता आधार पर लगाई गई है. वायु गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ इसमें लगी पाबंदियां भी हटती जाएंगी.
AQI के तहत लगी पाबंदिया
- AQI यदि 201 से 301 के बीच में होगा तो GRAP का पहले चरण लागू होगा. जिसमें निर्माण कार्य और थोड़ाफोड़ गतिविधियों के लिए जारी निर्देशों का पालन करना होगा
- AQI यदि 301 से 400 के बीच होगा तो
GRAP का दूसरा चरण लागू होगा जिसमें डीजल, जनरेटर पाबंदिया रहेगी. - AQI यदि 401 से 450 के बीच होगा तुम तीसरा चरण लागू होगा जिसमें निर्माण कार्य और तोड़फोड़ गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी.
- इसके अलावा यदि AQI 450 से ज्यादा हो जाता है, तो GRAP का चौथा चरण लागू होगा जिसमें निर्माण कार्य, डीजल, जनरेटर और कई अन्य तरह की पाबंदियां रहेंगी.