हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, इस योजना से खत्म की जाएगी आयु सीमा
भिवानी :- हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री किसान और खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में आयु सीमा को समाप्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अब योजना का लाभ 10 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों और 65 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को भी मिल सकेगा। कृषि मशीनरी पर काम करते समय मृत्यु या अंग हानि होने पर किसानों, खेतिहर मजदूरों और मार्केट यार्ड में काम करने वाले मजदूरों को 37500 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता इस योजना से मिलती है। यह निर्णय कृषि एवं किसान कल्याण, बागवानी विभाग और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की समीक्षा बैठक में, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री नायब था, किया गया था।
40 कैंटीन में 10 रुपये में पौष्टिक भोजन, 40 मंडियों में कैंटीन
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड प्रदेश की चालिस मंडियों में अटल मजदूर कैंटीन चलाता है, जैसा कि समीक्षा बैठक में बताया गया था। इन कैंटीनों में, खासकर किसानों और मजदूरों, सिर्फ 10 रुपए में भरपेट खाना खा सकते हैं। यह कैंटीन पहले सीजन के अनुसार काम करती थी, लेकिन पिछले चार महीने से यह एक वर्ष के लिए काम करती है।
सभी विभागों को एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित करने का विचार
मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन की कमी या अन्य विभाग से मंजूरी न मिलने के कारण कई परियोजनाएं देरी से शुरू होती हैं। ऐसे सभी मामलों को हल करने के लिए प्रदेश में हरियाणा गति शक्ति भी बनाया जाए। सभी विभागों को एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित किया जाए, ताकि एक से अधिक विभागों वाली परियोजनाएं अपने मामलों को त्वरित समाधान कर सकें। हरियाणा गति शक्ति भी जिला उपायुक्त स्तर के मुद्दों को सुनेगी और उनका समाधान निकालेगी।
5 करम के सभी मार्गों को एकत्रित करें
प्रदेश में खेतों को जाने वाले पांच करम मार्गों में से अधिकांश पक्के हैं। 5 करम के मार्गों की चौड़ाई बीच-बीच में छोटी है, इसलिए लगभग 490 किलोमीटर लंबी शेष सड़कें पक्की होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना बनाकर ऐसे बचे हुए सभी पांच करम के रास्तों को पक्का किया जाए। साथ ही, मंडी बोर्ड की सड़कों को जो भी खराब है, विशेष मरम्मत दी जाएगी। 10 दिनों में व्यापक योजना बनाकर टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाए।