हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब 18 साल से कम उम्र के युवाओं को नहीं मिलेगी गवर्नमेंट जॉब
चंडीगढ़ :- हरियाणा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की तरफ से एक जरूरी अधिसूचना जारी की गई. इस अधिसूचना में जानकारी देते हुए बताया गया कि अब Haryana में नौकरी पाने की न्यूनतम उम्र 17 साल से बढ़कर 18 साल कर दी गई है. यदि आप भी हरियाणा में सरकारी नौकरी की तलाश में है, तो आज की यह खबर आपके लिए है. बता दे कि अब हरियाणा में 18 साल से कम उम्र के लोगों को किसी प्रकार की कोई भी Government Job नहीं मिलेगी.
18 साल से कम उम्र के युवाओं को नहीं मिलेगी नौकरी
सामान्य वर्ग के लिए केवल 18 से 42 साल वाले ही आवेदन कर पाएंगे. इसके अलावा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सैन्य सेवा के दौरान विकलांग हुए सैनिक व उनकी पत्नियों, विधवा व तलाकशुदा महिलाएं आदि 47 साल की उम्र तक आवेदन कर सकती है. इसके विपरीत, दिव्यांग व कच्चे कर्मचारियों को 52 साल तक सरकार मे काम करने का मौका मिलने वाला है. अब प्रदेश में चाहे कोई भी Department क्यों ना हो, सभी में काम करने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम उम्र 18 साल निश्चित रूप से होनी चाहिए.
इस प्रकार की जाएगी पूर्व सैनिकों की आयु की गणना
सरकारी सेवा में प्रदेश के कर्तव्य की प्रकृति तथा आवश्यक योग्यता के कारण किसी भी विभाग में यदि आप आवेदन करते है तो आपकी उम्र कम से कम 18 साल तो होनी ही चाहिए. वही जानकारी देते हुए बताया गया कि चाहे ग्रुप A, B, C या D के पद हो पूर्व सैनिक की नियुक्ति के लिए आयु की गणना करते समय वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की वास्तविक अवधि और 3 साल तक के ब्रेक को घटाकर ही गणना की जाएगी. विशेष छूट के बावजूद भी किसी भी श्रेणी के आवेदक की ऊपरी आयु सीमा 52 वर्ष से ज्यादा किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए.