दुकानदार साथियों के लिए आई बड़ी खबर, जीएसटी को लेकर 1 अप्रैल से नया नियम होगा लागू
नई दिल्ली :- भारत देश के जितने भी दुकानदार हैं या व्यापारी हैं तो उनके लिए यह खबर बहुत ही जरूरी है। बता दे की दो बहुत बड़े अपडेट और नियम GST को लेकर जारी किए गए हैं। आईए जानते हैं क्या है नियम?
GST New Rules 2025
अगर आपके पास भी दुकान है या फिर आप एक कारोबारी हैं या फिर खुद का धंधा करते हैं तो आपके लिए यह खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। बता दे की 50000 से ज्यादा के माल यानि समान पर 1 अप्रैल 2025 से नए नियम को लागू किए गए हैं। दूसरा सबसे बड़ा खबर यह है कि बिजनेस टू बिजनेस व्यापारी और कारोबारी के लिए जीएसटी (GST) संबंधित नियम को बदलाव किया गया है।
GST के नियमों में बदलाव (GST New Rules 2025)
आप सभी को बता दे की 1 अप्रैल 2025 से जीएसटी के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। बता दे की ई वे बिल, GST ने सिस्टम के तहत 50000 से अधिक की कीमत का माल आप खरीदारी करते हैं और एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाते हैं तो इसके लिए (E-Way bill) रखना बहुत ही जरूरी है। अब इस नियम को बदलाव किया गया है।
आप सभी को बता दे की 1 अप्रैल 2025 से बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस विवरण के बिना अब नहीं बन पाएगा ई वे बिल।
इन सभी व्यवसाय के लिए बदलेगा नियम
सबसे पहले आपको बता दे की बिजनेस टू बिजनेस का मतलब यह होता है कि (बिजनेस टू बिजनेस) और (बिजनेस टू एक्सपोर्ट) इन दोनों के लिंग के किए बिना ई वे बिल जनरेट नहीं हो पाएगा। नए नियम के मुताबिक 5 करोड़ से ज्यादा वाले व्यवसाय को बिजनेस टू बिजनेस लेने के लिए इनवॉइस के बिना ई वे बिल (e-way bill) जनरेट करने की अनुमति नहीं मिलेगी। आपको बता दे की e-Way Bill के बिना 50000 से अधिक मूल्य के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य परिवहन नहीं कर सकते हैं यानी अंतर राज्य सीमाओं को भी पार नहीं करवा सकते हैं।
सरकार के जीएसटी डिपार्मेंट के द्वारा इस संबंध में नई दिशा निर्देश पुजारी किया गया है। ई-वे बिल जनरेट करने के लिए अब यह चीज भी जरूरी हो गया है। हालांकि नए नियम केवल चालान के टैक्स पेयर्स पर लागू होगा। ग्राहक और अन्य तरह के ट्रांजैक्शन हेतु ई-वे बिल पहले की तरह ही जनरेट होगा। और यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा।