Aadhar Pan Link: आम जनता को बड़ी राहत, सरकार ने इन लोगों को दी पैन-आधार लिंक कराने की छूट
नई दिल्ली :- आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ही हमारे लिए बहुत अहम कागजात है. निजी जीवन के बहुत से कामों में इन दोनों Documents का इस्तेमाल किया जाता है. जैसा कि आप सभी जानते हैं सरकार ने Aadhar Card को Pan Card से लिंक (Aadhar Pan Link) कराना अनिवार्य कर दिया है. हर नागरिक को अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से Link कराना जरूरी है. इसके लिए सरकार की तरफ से एक समय सीमा में निर्धारित की गई है.
30 जून तक करवा ले आधार- पैन Link
पहले सरकार की तरफ से 31 मार्च तक का वक्त दिया गया था लेकिन बाद में उसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया. ऐसे में अगर आपने 30 जून 2023 से पहले अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं करवाया तो आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा. यह मात्र एक कागज का टुकड़ा बन कर रह जाएगा. पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराने पर यह Invalid हो जाएगा और अपने कई जरूरी काम नहीं कर पाएंगे.
कुछ लोगों को दी गई है छूट
हालांकि कुछ लोगों को विशेष नियमों के तहत आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने की छूट भी प्रदान की गई है. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार सभी पैन धारकों के लिए यह Compulsory है कि वे 30 जून से पहले पहले आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवा लें. आइए जानते हैं के किन-किन लोगों को आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने में छूट प्रदान की गई है. सबसे पहले तो जो भी लोग भारत के नागरिक नहीं हैं उन्हें अपने पैन और आधार कार्ड को आपस में Link कराने की कोई आवश्यकता नहीं है.
इनके लिए आधार- पैन लिंक कराना नहीं अनिवार्य
इसके अतिरिक्त जो लोग पिछले साल या फिर उससे पहले 80 साल की आयु पूरी कर चुके हैं उन्हें भी इसमें छूट प्रदान की गई है. वहीं Income Tax Act 1961 के मुताबिक Non Resident को भी पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक कराना अनिवार्य नहीं है. इन सबके साथ केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर, असम और मेघालय में रहने वालों के लिए भी पैन- आधार लिंक कराना अनिवार्य नहीं है. यानी के यह कुछ चुनिंदा Category है जिन्हें आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने के लिए छूट दी गई है.