आधार कार्ड धारकों के लिए आई बड़ी अपडेट, अपडेट करवानी होगी यह चीज नहीं तो होगा रद
नई दिल्ली :- आधार कार्ड को निरस्त होने से बचाने के लिए इसे अपडेट कराना जरूरी है। यूआईडीएआई लंबे समय तक अपडेट न होने पर आधार कार्ड को निष्क्रिय मानकर उसे रद्द कर सकता है। ऐसे में कार्डधारक को आधार कार्ड को फिर से एक्टिव कराने के लिए यूआईडीएआई के दिल्ली स्थित मुख्यालय जाना पड़ सकता है। आधार केंद्र निरस्त आधार कार्ड को दोबारा एक्टिव करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। यदि आपने 10 वर्ष से आधार को अपडेट नहीं कराया है तो तुरंत नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर आधार को अपडेट करा लें, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर आपका आधार कार्ड निरस्त भी किया जा सकता है। जिसके बाद कार्डधारक को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथारिटी आफ इंडिया (यूआइडीएआइ) के मुख्यालय दिल्ली के चक्कर काटने पड़ सकते हैं।
फोटो आइडी प्रूफ अपलोड करना जरूरी
आपरेशन मैनेजर दिग्विजय चौधरी के अनुसार, अधिकांश कार्डधारक ऐसे होते हैं, जिनके नाम, पता में कोई संशोधन नहीं कराना होता है। उन्हें पहचान अपडेट कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे कार्डधारकों के जीवित होने की पहचान करने के लिए यूआइडीएआइ ने प्रत्येक आठ से 10 वर्ष में सभी को फोटो प्रूफ अपलोड करना अनिवार्य है। फोटो प्रूफ में पैन कार्ड, वोटर आइडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि अपलोड किए जा सकते हैं।
बायोमीट्रिक, आइरिश अपडेट कराते रहें
दिग्विजय चौधरी के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों की अंगुलियों के बायोमीट्रिक में कुछ वर्षों के बाद आंशिक बदलाव आता रहता है। इस कारण कई कार्डधारकों का बायोमीट्रिक पंचिंग में सत्यापन नहीं हो पाता है। राशन कार्ड व उपस्थिति बायोमीट्रिक वेरिफिकेशन में सबसे ज्यादा शिकायतें प्राप्त होती हैं। इसलिए प्रत्येक दस वर्ष में आधार कार्डधारक को अपना अंगुलियों का बायोमीट्रिक, आइरिश व फेस बायोमीट्रिक अपडेट करा लें।
ये हैं शुल्क
- सेवा, शुल्क
- आधार एनरोलमेंट, निश्शुल्क
- बायोमीट्रिक अपडेट, 50 रुपये
- डाक्यूमेंट अपडेट, 50 रुपये
- आधार डाउनलोड एंड प्रिंट, 30 रुपये