PAN Card वालो के लिए आई बड़ी अपडेट, अब इस गलती पर देना पड़ेगा 10,000 रुपये जुर्माना
नई दिल्ली :- PAN Card एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसका उपयोग आयकर से जुड़े कार्यों, बैंकिंग लेन-देन और अन्य वित्तीय गतिविधियों में किया जाता है. कई लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन इससे जुड़ी छोटी-छोटी गलतियां भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं. आयकर विभाग पैन कार्ड के माध्यम से आपकी आय और वित्तीय लेन-देन पर नजर रखता है, इसलिए इससे जुड़ी सावधानियों को समझना बेहद जरूरी है.
नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं
अगर आपका पैन कार्ड चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है, तो इसे अनदेखा न करें. कई बार धोखाधड़ी करने वाले इसका दुरुपयोग अवैध वित्तीय गतिविधियों में कर सकते हैं, जिससे असली पैन धारक को परेशानी हो सकती है. ऐसे में सबसे पहले नजदीकी पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराएं. इसके अलावा, आयकर विभाग और अपने बैंक को इसकी सूचना देना भी जरूरी है, ताकि किसी भी संभावित धोखाधड़ी से बचा जा सके. कई लोग गलती से या जानबूझकर एक से अधिक पैन कार्ड बनवा लेते हैं, लेकिन यह एक दंडनीय अपराध है. आयकर विभाग इस पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है. यदि आपके पास दो पैन कार्ड हैं, तो अतिरिक्त कार्ड को तुरंत आयकर विभाग को सरेंडर कर दें. अन्यथा, भविष्य में कानूनी कार्रवाई और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है.
10,000 रुपये तक का जुर्माना
किसी भी वित्तीय लेन-देन या आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय पैन नंबर भरने में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. यदि गलती से गलत पैन नंबर दर्ज हो जाता है, तो आयकर विभाग आप पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है. इसलिए, ITR फाइल करने से पहले अपने पैन नंबर की दोबारा जांच करें, ताकि किसी भी प्रकार की गलती से बचा जा सके. अगर आपके पैन कार्ड में नाम, जन्मतिथि या अन्य विवरण गलत दर्ज हैं, तो इसे जल्द से जल्द सुधारना आवश्यक है. गलत जानकारी होने पर बैंक आपका खाता फ्रीज कर सकता है, जिससे आपको लेन-देन में दिक्कत हो सकती है. इसके अलावा, लोन लेने या बड़े वित्तीय ट्रांजेक्शन में भी बाधा आ सकती है.