BPL Ration Card: BPL परिवारों की बल्ले- बल्ले, इन लोगो के खाते में आएंगे 80 हजार रूपए
रेवाड़ी :- जैसा कि आप सभी जानते हैं केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से समय-समय पर गरीब लोगों और जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने के लिए अनेक तरह की योजनाएं क्रियान्वित की जाती है. इसी के चलते अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की तरफ से सभी बीपीएल परिवारों को डा. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के अंतर्गत मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाती है.
राशि को पचास हजार से बढ़ाकर किया गया 80 हज़ार
डीसी अशोक कुमार गर्ग का कहना है कि इससे पहले केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही इस योजना का लाभ मिलता था. फिलहाल प्रदेश सरकार ने योजना में Changes करते हुए इसमें सभी बीपीएल परिवारों को Add कर दिया है. योजना के तहत मिलने वाली Amount को भी 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 80 हजार रुपए किया जा चुका है.
आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य
उन्होंने बताया कि गरीब परिवारों को मकान को बनाए 10 साल या इससे ज्यादा वक़्त हो गया हो तथा मकान मरम्मत मांग रहा है केवल तभी पात्र परिवार को इस योजना का लाभ मिलेगा. योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें भी है. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा उसका नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए. आप ये लेख KhabriExpress.in पर पढ़ रहे है. आपकी इस पोस्ट के बारे मे क्या राय है मुझे कॉमेंट बॉक्स मे जरूर बताएं.
सबूत के तौर पर दिखाना होगा कास्ट सर्टिफिकेट
बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार होने के लिए कुछ सबूत भी दिखाना होगा जिसमें उन्हें अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना Compulsory है. Apply करने के लिए प्रार्थी की परिवार आईडी, बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) दिखाना अनिवार्य है.
यह दस्तावेज दिखाना अनिवार्य
आवेदन कर्ता को कुछ कागजात दिखाना अनिवार्य है जिनमें परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल हाउस रजिस्ट्री- पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात शामिल है. यह सभी दस्तावेज होने पर आप सभी इस योजना के लिए अप्लाई कर पाएंगे.
Hathin andhrola