Data Protection Bill: अब 18 साल से कम उम्र के बच्चे प्रयोग नहीं कर सकेंगे इंस्टाग्राम, सरकार के नए नियम से बैन
टेक डेस्क, नई दिल्ली :- केंद्र सरकार ने पर्सनल Data प्रोटेक्शन बिल लाने की तैयारी कर ली है. इसमें टीनेजर्स यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कई प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत बच्चों के इंस्टाग्राम, फेसबुक और Twitter जैसे सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर प्रतिबंध लग सकता है. साथ ही कई और तरह के नियम और शर्तें लागू की जा रही हैं. आइये आपको इस बारे में विस्तारपूर्वक बताते है.
नियमों में होंगे ये प्रावधान
- इन नियमों में सबसे पहला है कि बच्चे बिना अपने माता-पिता की अनुमति के सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकते है. यानि कि बच्चे किन नाम और Account से सोशल मीडिया पर हैं, उसके बारे में माँ बाप को पता होगा.
- नए नियम के अनुसार कोई भी टेक कंपनी बच्चों के डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगी. उनके Data को एक्सेस करने के लिए टेक कंपनी को पहले माता-पिता से पूछना होगा.
- इसके अतिरिक्त कोई भी कंपनी बच्चों को Target करने वाले विज्ञापन नहीं लाएगी. ऐसा करने पर सजा का प्रावधान होगा.
- बच्चों किसी भी Website को Access नहीं कर पाएंगे. हालांकि बच्चों को एजूकेशन और ऑनलाइन एजूकेशन, स्कॉलरशिप जैसी Website और ऐप्स के इस्तेमाल करने की इज़ाज़त रहेंगी. वही सरकार की तरफ से कुछ एजूकेशन बेवसाइट को Student Data कलेक्ट करने की छूट मिल सकती है.
Online Gaming बच्चों पर डाल रही विपरीत प्रभाव
आजकल बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग और वीडियो देखने की गतिविधियां लगातार बढ़ रही है. बच्चों का Screen Time तेज गति से बढ़ा है, जिससे उनके मतिष्क पर Negative Effect पड़ता है. बच्चे फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते है. इससे बच्चों की याददाश्त पर भी प्रभाव पड़ता है. साथ ही एकग्रता कम होती है. वहीं कुछ Reports में बताया गया है कि ऑनलाइन गेमिंग बच्चों के हिंसक होने की वजह है. भारत की तरह ही चीन में भी बच्चों के स्क्रीन टाइम को कम करने का नियम बनाया जा रहा है. इस Rule के मुताबिक एक दिन में अधिकतम 2 घंटे Device चलाने की मंजूरी मिलेगी.