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DL Transfer: इस तरह एक राज्य से दूसरे में ट्रांसफर होगा ड्राइविंग लाइसेंस? ये है सबसे आसान प्रोसेस

नई दिल्ली :- आज हम आपको बताएंगे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में Driving License Transfer (DL Transfer) होता है या नहीं? इसके साथ ही यदि Transfer होता है तो इसका क्या Process है? जानकारी के लिए बता दें कि एक राज्य से दूसरे राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसफर (DL Transfer) करने का Process अलग- अलग राज्यों के हिसाब से अलग – अलग होता है. इसके साथ ही आपको बता दें कि आपका Driving License किस तरह का है, इस बात पर भी Transfer प्रक्रिया निर्भर करती है.

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दूसरे राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसफर

एक राज्य से दूसरे राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसफर करने के लिए कुछ तय नियमों का पालन करना होता है. आपको बता दें कि यदि आपको Driving License Transfer कराना है तो इसके लिए कुछ Important Documents की आवश्यकता भी होती है. यह प्रक्रिया निर्भर करती है कि आप किस राज्य से हैं तथा आपका ड्राइविंग लाइसेंस किस प्रकार का है. जानकारी के लिए आपको बता दें कि सामान्यतः लाइसेंस दो प्रकार के होते हैं :- Private License तथा Commercial License. तो चलिए आज हम आपको ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसफर करने का  सरल Process बताते हैं.

ऐसे करें ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसफर

अपना ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आपको Original State से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा. जानकारी के लिए आपको बता दें कि No Objection Certificate रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस ( RTO)  या जिस राज्य से ड्राइविंग लाइसेंस जारी हुआ है, वहां से मिलता है. इस सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि दूसरे राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसफर करने पर संबंधित राज्य को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है. आप ये लेख KhabriExpress.in पर पढ़ रहे है. आपकी इस पोस्ट के बारे मे क्या राय है मुझे कॉमेंट बॉक्स मे जरूर बताएं.

आवश्यक दस्तावेज

ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसफर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण Documents की आवश्यकता होती है. इन Documents की List निम्नलिखित होते हैं

  •  ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसफर कराने के लिए परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं तथा संबंधित RTO  से चुने हुए ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसफर की  Application Complete करें.
  •  ओरिजिनल स्टेट द्वारा जारी Original Driving License को अपने पास रखें
  •  कोई वैलिड ऐड्रेस प्रूफ जैसे की आधार कार्ड, पासपोर्ट,  बिजली का बिल या अन्य यूटिलिटी बिल साथ में रखें.
  •  वेलिड Age Proof जैसे बर्थ सर्टिफिकेट,  स्कूल सर्टिफिकेट या पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए.
  •  ओरिजिनल स्टेट के RTO द्वारा जारी No Objection Certificate
  •  4 से 6 पासपोर्ट साइज के Photo
  •  जिस राज्य के लिए ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसफर करा रहे हैं, वहां के RTO के आवश्यकता अनुसार अन्य दस्तावेज.

Application Form जमा करें

पुराने राज्य से No Objection Certificate लेने के बाद अब नए राज्य के RTO Office जाकर एप्लीकेशन फॉर्म और जरूरी डॉक्यूमेंट Submit कर दे. जो भी फीस है उसकी Payment करें. आपको बता दें कि पेमेंट फीस आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर निर्भर करती है. यदि आवश्यक हो तो ड्राइविंग टेस्ट दें. आपको बता दें कि कभी – कभी डेस्टिनेशन राज्य भी ड्राइविंग टेस्ट की मांग कर सकता है. इस स्थिति में आपको Driving Test देना पड़ेगा.

मिलेगा नया ड्राइविंग लाइसेंस

ऊपर बताई गई सारी Process करने के बाद यदि सब कुछ ठीक रहता है तो आपका Application Approve  हो जाता है. इसके पश्चात ट्रांसफर हुआ ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है. जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस लाइसेंस नंबर पर भी आपको पुराने लाइसेंस नंबर ही मिलेंगे. आपको बता दें कि प्रत्येक राज्य के लिए ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसफर करने का Process अलग- अलग होता है. अतः अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने RTO Office से सम्पर्क करें .

Author Komal Tanwar

नमस्कार मेरा नाम कोमल तंवर है. मैं 2022 से खबरी एक्सप्रेस पर बतौर कंटेंट राइटर काम करती हूँ. मैं प्रतिदिन हरियाणा की सभी ब्रेकिंग न्यूज पाठकों तक पहुंचाती हूँ. मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपना काम अच्छी तरह से करू और आप लोगों तक सबसे पहले न्यूज़ पंहुचा सकूँ. जिससे आप लोगों को समय पर और सबसे पहले जानकारी मिल जाए. मेरा उद्देशय आप सभी तक Haryana News सबसे पहले पहुँचाना है.

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