आपके बैंक सेविंग अकाउंट में जमा ना करे इतना नगद राशि, नहीं तो कटेगा 60% टैक्स
नई दिल्ली :- आयकर विभाग की तरफ से समय-समय पर नया गाइडलाइन जारी किया जाता है। बता दे कि विभाग के तरफ से नई गाइडलाइन को जारी किया गया है। यह गाइडलाइन देशभर में करोड़ों बैंक ग्राहक के लिए जारी किया गया है। अगर आपका भी सेविंग अकाउंट है और आप एक लिमिट से अधिक नगद राशि जमा कर देते हैं तो विभाग द्वारा आपके बैंक अकाउंट में से 60% राशि टैक्स के तौर पर काट लिया जाएगा। आईए जानते हैं सेविंग अकाउंट का यह नियम।
Saving Account Rules : सेविंग अकाउंट में एक लिमिट से अधिक नगद राशि जमा करने पर देना होगा 60% टैक्स।
आप सभी को बता दे की सेविंग अकाउंट (Saving Account) में कितनी राशि पर आयकर विभाग की तरफ से 60% टैक्स लगाया जाता है। आयकर विभाग के नियम के अनुसार वित्तीय वर्ष में नगद राशि जमा करने के लिए लिमिट से अधिक नगद राशि अपने बैंक अकाउंट में जमा करते हैं तो आपको 60% टैक्स देना होगा।
आयकर विभाग के अनुसार (Income Tax) समय-समय पर बैंकिंग सेक्टर के ग्राहक के लिए नई-नई गाइडलाइन को जारी किए जाते हैं। ऐसे में बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए गाइडलाइन ग्राहकों के लिए काम की खबर साबित हो सकती है। अगर आपकी आयु 18 वर्ष या फिर उससे अधिक है तो आप देश के किसी निजी या गवर्नमेंट बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है तो आपको यह गाइडलाइन को जरूर पढ़ लेना चाहिए।
Saving Account में कितना पैसा रख सकते हैं।
आप सभी को बता दे कि भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार अगर आपके सेविंग अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 12 लख रुपए नगद राशि के तौर पर जमा करते हैं, तो नए गाइडलाइंस के अनुसार इस राशि की संपूर्ण जानकारी आपको आयकर विभाग को देना ही होगा। बैंक ग्राहक अपने अकाउंट में पहले 50000 या उससे अधिक नगद राशि एक साथ जमा कर सकते थे। लेकिन अब इसे बढ़ाकर 250000 रुपए तक कर दिए गए हैं यह नगद राशि जमा करनी हेतु आपको पैन नंबर देना अनिवार्य होगा।
Saving Account : 12 लाख से अधिक राशि पर देना होगा 60% टैक्स
अगर आपके सेविंग अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में 12 लख रुपए या फिर इससे अधिक नगद राशि जमा करते हैं तो आपको भारी इनकम टैक्स चुकाना पड़ेगा। ध्यान रहे की वित्तीय वर्ष में एक सेविंग अकाउंट में 12 लख रुपए की लिमिट से अधिक जमा राशि करते हैं तो आपको आयकर रिटर्न विभाग को जमा की गई राशि की सभी जानकारी संतोषजनक देने होंगे। आयकर विभाग को आय स्रोत बताना होगा। अगर आप आय का स्रोत नहीं बताते हैं तो आयकर रिटर्न विभाग जमा राशि पर 60% टैक्स लगा देगा।