हरियाणा में BPL परिवारों समेत इन लोगों का बिजली बिल होगा माफ, सरकार ने जारी किए निर्देश
चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार द्वारा गरीबों की मदद के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है। इसी कड़ी में सरकार ने लोगों के लिए बिजली बिल माफी योजना शुरु की है। इसके तहत उन परिवारों के बिजली बिल माफ किए जाएंगे जिनके बिजली कनेक्शन काट दिए गए थे या जो डिफॉल्टर घोषित हो गए थे। हरियाणा में जनसंख्या और बिजली की मांग बढ़ने की वजह से गरीब और कम इनकम वाले परिवारों पर बिली का बोझ बढ़ता जा रहा था। बिजली बिल माफी स्कीम उन परिवारों को राहत देने के लिए बनाई गई है ताकि वे पुराने बिलों की चिंता मुक्त होकर अच्छा जीवन जी सकें।
योजना का लाभ किसे मिलेगा?
यह स्कीम सिर्फ हरियाणा के उपभोक्ताओं के लिए हैं जिनके बिजली कनेक्शन 31 दिसंबर 2023 को काट दिए गए थे। जिन्हें बिजली विभाग ने डिफॉल्टर घोषित कर दिया था। जिनके पास जरूरी डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं, जैसे परिवार पहचान पत्र, बिजली मीटर आदि।
योजना के लिए शर्तें
आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। फैमिली आईडी और बिजली मीटर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम पर होना चाहिए। बिजली विभाग द्वारा डिफॉल्टर घोषित किया गया हो।
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- फैमिली आईडी
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पुराना बिजली बिल
- राशन कार्ड
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन कैसे करें?
- DHBVN की वेबसाइट पर जाएं।
- “बिजली माफी योजना” विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना मीटर नंबर डालकर स्टेटस जांचें।
- अगर आप योग्य हैं, तो फॉर्म भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
आवेदन कैसे करें?
- अपने नजदीकी बिजली कार्यालय में जाएं।
- वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न करके फॉर्म जमा करें।
- आवेदन में सहायता के लिए नजदीकी लाइनमैन से संपर्क कर सकते हैं।