किसानों को इस योजना में मिल रहे है 80 हजार रुपए, साथ ही साल भर बनी रहेगी पानी की उपलब्धता
नई दिल्ली :- किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए सरकार की ओर से सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है ताकि उन्हें कोई परेशानी नहीं हो। इसी कड़ी में किसानों को सिंचाई के लिए साल भर पानी की उपलब्धता बनी रहे इसके लिए उन्हें अपने खेत में तालाब बनाने के लिए 80,000 से एक लाख रुपए तक की सब्सिडी (Subsidy) दी जा रही है। ऐसे में राज्य के किसान सरकार की इस योजना का लाभ उठाकर अपने खेत में तालाब का निर्माण करके पूरे साल सिंचाई के लिए पानी की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।
किस योजना के तहत मिलेगा तालाब बनाने के लिए सब्सिडी का लाभ
राज्य सरकार के कृषि विभाग की ओर से किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बलराम तालाब योजना (Balram Talab Yojana) चलाई जा रही है। इस योजना के तहत विभाग की ओर से तालाब बनाने के लिए 75 प्रतिशत सब्सिडी (Subsidy) दी जाती है। इस योजना के तहत लघु-सीमांत किसानों को लागत राशि का 40 प्रतिशत या अधिकतम 80 हजार रुपए की सब्सिडी (Subsidy) दी जाती है। वहीं इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसानों को लागत राशि का 75 प्रतिशत या अधिकतम एक लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलती है।
इस साल कितने तालाब बनाने का है लक्ष्य
मध्यप्रदेश में बलराम तालाब योजना (Balram Talab Yojana) के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में 6144 बलराम तालाब निर्माण का लक्ष्य रखा गया है जिस पर 5308.34 रुपए खर्च होने का अनुमान है। इससे पहले वित्त वर्ष 2023–24 में 569.30 लाख रुपए की लागत से 662 बलराम तालाब निर्मित किए गए थे। राज्य के जो किसान इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे बलराम तालाब योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। आवेदन स्वीकृत होने के बाद आपको खेत में तालाब बनाने के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।
तालाब बनाने के लिए सब्सिडी हेतु कैसे करें आवेदन
राज्य के जो किसान बलराम तालाब योजना का लाभ (Benefits of Balram Talab Yojana) प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को आवेदन देना होगा। इसके आधार पर योजना में पंजीयन किया जाएगा। इसके बाद जिला कृषि उप संचालक से तालाब की तकनीकी मंजूरी और जिला पंचायत से प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद किसान तालाब का निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं। योजना का लाभ “पहले आओ–पहले पाओ” के आधार पर दिया जाएगा। इसके अलावा किसान बलराम तालाब योजना के तहत ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (E–Krishi Yantra Anudan Portal) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर भी सकते हैं। इसके अलावा योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक के कृषि विभाग (Agriculture Department) से संपर्क कर सकते हैं।
योजना में आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
बलराम तालाब योजना एमपी (Balram Talab Yojana MP) के तहत आवेदन करते समय आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्कता होगी। योजना में आवेदन हेतु आपको जिन दस्तावेजों की जरूरत होगी, वे दस्तावेज (Documents) इस प्रकार से हैं-
- आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
- आवेदक किसान का पहचान- पत्र
- आवेदक किसान का मूल निवास प्रमाण-पत्र
- किसान का बैंक खाते की पासबुक
- आवेदक किसान का पासपोर्ट साइज फोटो आदि।
योजना में आवेदन करते समय किन बातों का रखें ध्यान
मध्यप्रदेश सरकार की बलराम तलाब योजना में आवेदन से पहले आपको कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद ही आप इसमें सही से आवेदन कर पाएंगे। इस योजना में आवेदन से पूर्व आपको जिन बातों की जानकारी होनी चाहिए, वे इस प्रकार से हैं-
- बलराम तालाब योजना के तहत किसान को स्वयं की भूमि पर तालाब बनवाना होगा।
- योजना का लाभ एक किसान को एक बार ही प्रदान किया जाएगा।
- योजना के लिए वहीं किसान पात्र होंगे जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2017-18 या उसके बाद ड्रिप या स्प्रिंकलर सेट लगवाया हो और वर्तमान में चालू अवस्था में हों।
- किसान पट्टे या लीज पर ली गई जमीन पर तालाब का निर्माण नहीं कर सकते हैं।
- भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी की ओर से सभी शर्ते व पात्रता सत्यापित होने के बाद ही सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।
- योजना के तहत लाभार्थी को तालाब निर्माण प्रगति के आधार पर सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा।
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