किसान साथी इस स्कीम से 50% रेट पर खरीद सकते है ट्रैक्टर, जाने PM किसान ट्रैक्टर योजना की नियम और शर्ते
नई दिल्ली :- देश में किसानों को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार कई योजनाएं लागू कर रही है। इन्हीं योजनाओं में एक बेहद प्रभावी और लाभकारी योजना है प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना, जिसका मकसद है किसानों को ट्रैक्टर जैसी महंगी कृषि मशीनों पर सब्सिडी देकर खेती को आधुनिक बनाना। यह योजना उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए वरदान बनकर सामने आई है, जो आर्थिक तंगी के कारण ट्रैक्टर नहीं खरीद पाते थे और अब तक परंपरागत तरीकों से खेती करने को मजबूर थे।
खेती में ट्रैक्टर की अहम भूमिका होती है। जुताई, बुवाई, सिंचाई और कटाई जैसे कई कार्यों में ट्रैक्टर का इस्तेमाल खेती को आसान, तेज और कुशल बनाता है। हालांकि ट्रैक्टर की लागत इतनी अधिक होती है कि सामान्य किसान उसे वहन नहीं कर पाता। ऐसे में PM Kisan Tractor Yojana Subsidy 2025 एक ऐसा माध्यम है जो किसानों को आधुनिक खेती के साधनों से जोड़कर उनकी उत्पादकता और आमदनी बढ़ाने में मदद कर रही है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 20% से 50% तक की आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी दी जाती है।
PM Kisan Tractor Yojana Subsidy 2025 केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को ट्रैक्टर जैसी महंगी कृषि मशीन खरीदने में सहयोग देना है। योजना के तहत किसानों को कुल ट्रैक्टर लागत पर 20% से लेकर 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। यह योजना देशभर के पात्र किसानों के लिए लागू की गई है और इसमें विशेष रूप से छोटे, सीमांत और आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है।
यह योजना खेती को आधुनिक बनाने के साथ-साथ किसान की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाती है। ट्रैक्टर मिलने से खेती का काम तेज़ होता है, जिससे समय और मेहनत की बचत होती है। इसके अलावा उत्पादन बढ़ता है और किसान दूसरे किसानों को भी ट्रैक्टर किराए पर देकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं।
- सब्सिडी की सुविधा: ट्रैक्टर की कुल कीमत पर 20% से 50% तक की सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में भेजी जाती है।
- आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को बढ़ावा: योजना खासकर छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है।
- उत्पादन क्षमता में वृद्धि: ट्रैक्टर मिलने से खेतों में समय पर जुताई, बुवाई और कटाई हो पाती है, जिससे उपज में बढ़ोतरी होती है।
- आधुनिक खेती की ओर कदम: ट्रैक्टर के उपयोग से खेती आधुनिक और वैज्ञानिक बनती है।
- स्वरोजगार का साधन: किसान ट्रैक्टर का उपयोग खुद के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य किसानों के खेत में भी किराए पर कर सकते हैं।
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ जरूरी पात्रता शर्तों को पूरा करना होता है:
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- उसके नाम पर कृषि भूमि का पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- वार्षिक पारिवारिक आय ₹1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- किसान के नाम पर पहले से कोई ट्रैक्टर रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए।
- योजना का लाभ एक किसान को केवल एक बार दिया जाएगा।
- आधार कार्ड
- भूमि का स्वामित्व प्रमाण (खसरा, खतौनी)
- पहचान पत्र (वोटर कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस)
- निवास प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवेदन की प्रक्रिया को पूरी तरह आसान और पारदर्शी बनाया है। आवेदन दो तरीकों से किया जा सकता है — ऑनलाइन और ऑफलाइन।
- सबसे पहले राज्य के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- “PM Kisan Tractor Yojana” लिंक पर क्लिक करें।
- नया आवेदन फॉर्म खोलें और अपनी सभी व्यक्तिगत जानकारी भरें।
- मांगे गए दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
- फॉर्म को सबमिट करें और आवेदन रसीद का प्रिंट आउट निकाल लें।
- अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय या CSC केंद्र पर जाएं।
- योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरें और दस्तावेज़ संलग्न करें।
- भरे हुए फॉर्म को संबंधित अधिकारी को जमा करें।
- आवेदन की जांच और सत्यापन के बाद पात्र किसान को सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
जब किसान ट्रैक्टर खरीद लेता है, तो सभी संबंधित दस्तावेज़ कृषि विभाग के पास जमा किए जाते हैं। दस्तावेजों की जांच होने के बाद सब्सिडी की रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए किसान के बैंक खाते में भेज दी जाती है।
नहीं, यह योजना पूरी तरह निशुल्क है। आवेदन करने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। अगर कोई एजेंट या व्यक्ति आपसे पैसे की मांग करता है तो वह पूरी तरह अवैध है। किसान को केवल सरकारी वेबसाइट या अधिकृत केंद्रों से ही आवेदन करना चाहिए।
- आवेदन करते समय मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल्स सही-सही भरें।
- फॉर्म भरने से पहले सभी दस्तावेजों को अपडेट और तैयार रखें।
- आवेदन की स्थिति समय-समय पर विभागीय वेबसाइट पर चेक करते रहें।
- किसी भी बिचौलिए या एजेंट से आवेदन कराने से बचें, योजना पूरी तरह सरकारी है।
हालांकि यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन इसका क्रियान्वयन राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है। कुछ राज्य अतिरिक्त सहायता और छूट भी प्रदान करते हैं। उदाहरण के तौर पर, कुछ राज्यों में सब्सिडी की सीमा 60% तक भी होती है। इसलिए किसान अपने राज्य की कृषि विभाग की वेबसाइट से योजना की स्थानीय शर्तों और लाभ की जानकारी जरूर प्राप्त करें।
PM Kisan Tractor Yojana Subsidy 2025 उन किसानों के लिए आशा की किरण है, जो अब तक आधुनिक कृषि संसाधनों से वंचित थे। यह योजना किसानों को सिर्फ ट्रैक्टर खरीदने में मदद नहीं करती, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत भी बनाती है। यदि आप एक पात्र किसान हैं, तो इस योजना में आवेदन करके अपनी खेती को एक नई दिशा दे सकते हैं।अब खेती न सिर्फ परंपरागत काम है, बल्कि तकनीकी और आधुनिक सोच के साथ आत्मनिर्भरता का रास्ता भी है — और प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना इसी सोच को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।