Gold Rule: आपके पास भी है सोने के गहने तो इस अपडेट को न करना इग्नोर, जून के बाद नहीं बेच पाएंगे ये ज्वैलरी
नई दिल्ली, Gold Rule :- सोने की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव बना रहता है. यदि आप भी गोल्ड खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आज की यह खबर जरूर देख ले. इसी बीच अब Centre Government की तरफ से भी सोने के गहने को लेकर एक नया आदेश जारी किया गया है. केंद्र सरकार के इस आदेश के तहत सोने के आभूषणों के लिए 6 अंकों वाली अल्फा न्यूमेरिकल HUID (Hallmark Unique Identification) व्यवस्था लागू होने से एक दिन पहले Government ने जौहरियों को बड़ी राहत दी है. आज की इस खबर में हम आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी देंगे.
केंद्र सरकार के इस फैसले से जौहरियों को मिली बड़ी राहत
बता दें कि भारतीय मानक ब्यूरो की तरफ से एक अप्रैल से हॉल मार्क वाले सोने के आभूषणों के लिए 6 अंक के अल्फान्यूमैरिक एचयूआईडी को अनिवार्य कर दिया गया. सरकार की तरफ से शुक्रवार को घोषणा की गई थी जिससे करीब 16000 जौहरियों को जून तक घोषित सोने के पुराने होलमार्क वाले आभूषणों को बेचने की अनुमति दी गई है. केंद्र सरकार के इस फैसले से जौहरियों को बड़ी राहत मिली है. अब उन्हें 3 महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है, हालांकि यह छूट जुलाई 2021 से पहले बने आभूषणों पर ही लागू होगी.
30 जून तक का मिला समय
आप ये लेख KhabriExpress.in पर पढ़ रहे है. आपकी इस पोस्ट के बारे मे क्या राय है मुझे कॉमेंट बॉक्स मे जरूर बताएं. इस संबंध में आभूषण उद्योग के निकायों के साथ हाल ही में बैठक हुई थी. इस बैठक के बाद उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने भी अधिसूचना जारी की. इस अधिसूचना के अनुसार मंत्रालय ने सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों के हॉलमार्किंग आदेश 2020 में संशोधन किया है. इसके तहत जिन जौहरियों ने पुराने होल मार्क वाले अपने आभूषणों के भंडार की पहले घोषणा की थी, उन्हें इन्हें बेचने के लिए 30 जून 2023 तक का समय दे दिया गया है.