किसानों के लिए खुशखबरी! पीएम मानधन योजना से हर महीने मिलेंगे ₹3000 रुपये
नई दिल्ली :- देश के करोड़ों किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरह ही एक और लाभकारी योजना है – PM किसान मानधन योजना, जो असंगठित क्षेत्र के लघु और सीमांत किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को 60 साल की उम्र के बाद ₹3000 मासिक पेंशन देती है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ।
PM Kisan Maandhan Yojana Highlights
योजना का नाम | पीएम किसान मानधन योजना |
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लाभार्थी | लघु और सीमांत किसान |
लाभ | ₹3000 मासिक पेंशन (60 साल के बाद) |
योगदान राशि | ₹55 से ₹200 प्रतिमाह (आयु पर निर्भर) |
आवेदन माध्यम | CSC सेंटर / ऑनलाइन |
न्यूनतम आयु | 18 वर्ष |
अधिकतम आयु | 40 वर्ष |
पेंशन शुरू | 60 वर्ष के बाद |
योजना की पात्रता क्या है?
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किसान की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
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वह लघु या सीमांत किसान होना चाहिए (यानी 2 हेक्टेयर तक जमीन वाला)।
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उसके पास PM किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकरण होना जरूरी है।
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कोई अन्य सरकारी पेंशन योजना से लाभ न ले रहा हो।
कितना अंशदान करना होगा?
आपकी उम्र के आधार पर आपको योजना में मासिक योगदान देना होगा:
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18 वर्ष – ₹55 प्रति माह
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30 वर्ष – ₹110 प्रति माह
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40 वर्ष – ₹200 प्रति माह
60 वर्ष की आयु के बाद सरकार ₹3000 प्रतिमाह की पेंशन आपके बैंक खाते में सीधे जमा करेगी।
PM Kisan Maandhan Yojana में आवेदन कैसे करें?
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नजदीकी CSC सेंटर जाएं।
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आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि रिकॉर्ड और मोबाइल नंबर साथ ले जाएं।
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ऑपरेटर फॉर्म भरकर आपको पेंशन यूनिक नंबर (PEN) प्रदान करेगा।
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मासिक अंशदान ऑटो-डेबिट सुविधा के जरिए किया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
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योजना की वेबसाइट पर जाएं: maandhan.in
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‘Self Enrollment’ विकल्प चुनें।
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आधार और बैंक विवरण भरें।
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OTP वेरिफिकेशन के बाद योजना से जुड़ जाएं।
योजना के लाभ
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जीवन भर आर्थिक सुरक्षा मिलती है।
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पारदर्शी और आसान प्रक्रिया, बिना बिचौलिए के लाभ।
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किसान की मृत्यु होने पर पति/पत्नी को 50% पेंशन का प्रावधान।
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सरकार के द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित निवेश।
जरूरी सावधानियाँ
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योजना से बाहर निकलने पर आपको निवेश राशि ब्याज सहित वापस मिल सकती है।
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यदि पेंशन लेने से पहले मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी को फंड ट्रांसफर होता है।