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Haryana BPL Family: हरियाणा में BPL परिवारों के लिए खुशखबरी, सैनी सरकार देगी 80 हजार रुपये

चंडीगढ़ :- हरियाणा (Haryana) सरकार एक बार फिर से अपने प्रदेशवासियों के लिए बड़ी सौगात लेकर आई है। इस बार सरकार ने उन लोगों की परेशानी समझी है जिनके घर पुराने हो चुके हैं और जेब हल्की होने की वजह से वो मरम्मत (Renovation) नहीं करवा पा रहे। जी हां हम बात कर रहे हैं डॉ. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना (Dr. B.R. Ambedkar Awas Navinikaran Yojana) की जिसे अब सरकार ने और ज्यादा लोगों के लिए खोल दिया है।

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पहले इस योजना का फायदा सिर्फ अनुसूचित जाति (SC) के बीपीएल परिवारों (BPL families) को मिलता था लेकिन अब सरकार ने इसे सभी बीपीएल परिवारों के लिए खोल दिया है। यानी अगर आप बीपीएल श्रेणी में आते हैं और आपका घर मरम्मत की हालत में है तो सरकार से आपको ₹80000 तक की आर्थिक सहायता (financial help) मिल सकती है। पहले यह राशि ₹50000 थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर ₹80000 कर दिया गया है। भाई ये तो कमाल की खबर है!

अब सबको मिलेगा फायदा

सरकार का कहना है कि बहुत सारे बीपीएल परिवार ऐसे हैं जिनके पास रहने को तो घर है लेकिन वो इतने पुराने और जर्जर हालत में हैं कि उसमें रहना खतरे से खाली नहीं। ऐसे में ये फैसला काफी राहत भरा है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अब कोई भी पात्र बीपीएल परिवार जिसका मकान 10 साल या उससे ज्यादा पुराना है इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।

सरकार का मकसद साफ है हर गरीब का घर सुरक्षित और मजबूत हो। योजना के दायरे में बढ़ोतरी कर के राज्य सरकार ने दिखा दिया है कि वो सिर्फ वादे नहीं करती उन्हें निभाती भी है।

कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?

चलो भाई अब बात करते हैं Eligibility Criteria (पात्रता) की ताकि आपको भी साफ पता चल सके कि आप इस योजना में शामिल हो सकते हैं या नहीं। इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं:

आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी (Permanent Resident) होना चाहिए।

वो SC BC या बीपीएल परिवार से होना चाहिए।

जिसके लिए उसे जाति प्रमाण पत्र या बीपीएल प्रमाण पत्र देना होगा।

मकान कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए और उसमें मरम्मत की जरूरत होनी चाहिए।

मतलब अगर आपके पास पुराना घर है जो अब दिवारें गिराने की प्लानिंग में हैं और आप सरकार की लिस्ट में बीपीएल में आते हैं तो समझो Jackpot मिल गया!

Documents की लिस्ट

अब भाई सरकार से पैसा लेना है तो दस्तावेज़ (Documents) पूरे करने पड़ेंगे वरना ना तो फॉर्म आगे बढ़ेगा और ना ही पैसा मिलेगा। तो चलिए जान लीजिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए:

परिवार पहचान पत्र (Parivar Pehchan Patra)

बीपीएल राशन कार्ड (BPL Ration Card)

आधार कार्ड (Aadhaar Card)

जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) – अगर SC/BC में आते हैं तो

मकान की फोटो (Recent House Photos)

बिजली का बिल (Electricity Bill)

पानी का बिल (Water Bill)

बैंक खाता संख्या और IFSC कोड (Bank Account Number)

घर की रजिस्ट्री (Property Registry)

मरम्मत के अनुमानित खर्च का प्रमाण (Estimate for Repair)

ये सारे दस्तावेज तैयार रखें ताकि आवेदन करते समय कोई दिक्कत ना आए।

कैसे करें आवेदन? (How to Apply)

अब बात आती है प्रोसेस की। भाई ये डिजिटल जमाना है और हरियाणा सरकार भी अब ऑनलाइन (Online) काम पर फोकस कर रही है। इस योजना के लिए आवेदन भी ऑनलाइन ही करना है। हरियाणा सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट (Official Website) पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होता है।

सबसे पहले https://saralharyana.gov.in पर जाएं।

लॉगइन करें या नया रजिस्ट्रेशन करें।

Dr. B.R. Ambedkar Awas Navinikaran Yojana को सर्च करें।

फॉर्म भरें दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट कर दें।

आवेदन सबमिट होने के बाद उसका स्टेटस भी वहीं से ट्रैक कर सकते हैं।

Author Meenu Rajput

नमस्कार मेरा नाम मीनू राजपूत है. मैं 2022 से खबरी एक्सप्रेस पर बतौर कंटेंट राइटर काम करती हूँ. मैंने बीकॉम, ऍम कॉम तक़ पढ़ाई की है. मैं प्रतिदिन हरियाणा की सभी ब्रेकिंग न्यूज पाठकों तक पहुंचाती हूँ. मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपना काम अच्छी तरह से करू और आप लोगों तक सबसे पहले न्यूज़ पंहुचा सकूँ. जिससे आप लोगों को समय पर और सबसे पहले जानकारी मिल जाए. मेरा उद्देशय आप सभी तक Haryana News सबसे पहले पहुँचाना है.

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