Haryana Budapa Pension: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब 60 वर्ष के बाद बंद होगी विधवा पेंशन
चंडीगढ़ :- जैसा कि आपको पता है कि कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की Important Meeting हुई. इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई. मंत्रिमंडल की बैठक में विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के आए मानदंडों में बदलाव और 60 साल या उससे अधिक आयु वाले लाभार्थियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन को लेकर Government की तरफ से मंजूरी दे दी गई है.
पेंशन को लेकर हरियाणा सरकार ने नियमों में किया बदलाव
मौजूदा समय में प्रदेश में विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत लाभार्थी महिला को उसकी मृत्यु की तारीख तक लाभ मिलता है. नए संशोधनों के अनुसार 60 साल की आयु पूरी होने के बाद महिलाओं को पात्रता के अधीन वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा. Pension के लिए उपेक्षित शर्तों के अनुसार 18 साल की आयु से ज्यादा हरियाणा का डोमिसाइल, आवेदन जमा करवाते समय पिछले 15 वर्षों से राज्य में रहना और सभी स्त्रोतों से आय 3 लाख रुपए सालाना से कम होनी चाहिए.
विधवा महिलाओं को 60 साल की उम्र तक ही मिलेगी पेंशन
अब विधवा पेंशन 60 साल की आयु तक ही स्वीकृत की जाएगी और उसके बाद विधवा पेंशन को पात्रता के अधीन वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में परिवर्तित कर दिया जाएगा (अब विधवा महिलाओं को केवल 60 साल की उम्र तक ही पेंशन मिलेगी, बाद में उनकी पेंशन को वृद्धावस्था पेंशन में चेंज कर दिया जाएगा). इसके तहत लाभार्थी को जीवन भर भत्ता मिलता रहेगा. साथ ही इस बारे में भी जानकारी देते हुए बताया गया कि पेंशन गलत आधार पर या गलत जानकारी पर स्वीकृत की गई थी या जिस शर्त पर पेंशन दी गई थी, वह अब मौजूद नहीं है तो जिला कल्याण अधिकारी के तरफ से Pension पर रोक लगा दी जाएगी.