Haryana Budapa Pension: 60 साल की उम्र पूरा होते ही मिल जाएगी बुढ़ापा पेंशन, जाने क्या होगी नई पेंशन प्रक्रिया
चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार की तरफ से बुजुर्गों के बेहतर जीवनयापन के लिए वृद्धावस्था में पेंशन दी जाते हैं. अब हरियाणा सरकार की इस वृद्धा Pension योजना का लाभ लेना काफी सरल हो गया है. Pension प्राप्ति के लिए अब न तो आपको कोई फॉर्म भरना होगा, ना ही बार-बार किसी कार्यालय के चक्कर लगाने होंगे. Haryana Government की तरफ से नई पेंशन प्रक्रिया के तहत प्रदेश के 60 साल से अधिक उम्र के वृद्ध लोग घर पर बैठकर ही इस योजना का लाभ ले पाएंगे.
इस प्रकार उठा सकते हैं हरियाणा की इस योजना का लाभ
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए पात्र लाभार्थियों को सेवा केंद्र, अंतोदय केंद्र या किसी अन्य सरकारी कार्यालय में बार- बार चक्कर नहीं लगाने होंगे. इसके लिए अब केवल परिवार पहचान पत्र की ही आवश्यकता होगी. हरियाणा समाज कल्याण विभाग की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार नागरिक को पेंशन योजना में अपने पात्रता निर्धारित करने के लिए केवल परिवार पहचान पत्र संख्या की ही आवश्यकता होगी. इसी के आधार पर हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण संबंधित विभाग को पात्र व्यक्तियों का ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डाटा ट्रांसफर करेगा. पूरी Complete Process होने के बाद संबंधित व्यक्ति को प्रति महीने लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.
पेंशन के लिए जरूरी शर्तें
- 60 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को ही पेंशन योजना का लाभ लेने का अधिकार है.
- पति-पत्नी की कुल आय ₹200000 से कम होनी चाहिए.
- नागरिक कम से कम 15 साल से Haryana राज्य का स्थाई निवासी हो.
हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप Official Website वेबसाइट पर Visit कर सकते हैं. साथ ही हरियाणा पेंशन योजना कके हेल्पलाइन नंबर 0172- 27132777, 2715090 पर कॉल कर सकते हैं.