Haryana Election: अब वोटर कार्ड नहीं होने पर भी इस डॉक्यूमेंट से डाल सकेंगे वोट, यहाँ से चेक करे पूरी खबर
कैथल, Haryana Election :- जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रशांत पवार की तरफ से पूरे विश्व में भारतीय लोकतंत्र की एक अलग ही पहचान स्थापित की गई है. जैसा की आपको पता है कि भारत में चुनाव को पर्व की तरह ही मनाया जाता है, अबकी बार चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव का पर्व देश का गर्व स्लोगन भी दिया गया है. सभी लोगों से अपील की गई है कि प्रत्येक मतदाता यह सूचित कर ले कि उसका नाम मतदाता लिस्ट में है या नहीं. यदि किसी कारणवश वोटर आईडी कार्ड नहीं मिल पाता है, तो वह अन्य किसी तरीके से भी पहचान पत्र दिखाकर वोट डाल सकता है.
वोटर आईडी कार्ड न होने पर इस प्रकार डाल सकते हैं वोट
डीसी ने कहा कि देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का आगाज उसी दिन हो गया था, जिस दिन चुनावों को लेकर शेड्यूल जारी किया गया था. वोट डालने के लिए जरूरी है कि मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में हो, तभी वह अपने मत का इस्तेमाल कर पाएगा. अगर मतदाता सूची में आपका नाम है, परंतु फिर भी आपके पास पहचान पत्र नहीं है तो आप निर्वाचन आयोग की तरफ से निर्दिष्ट वैकल्पिक पहचान पत्र में से किसी एक पहचान पत्र को दिखाकर वोट डाल सकते हैं.
ये सभी कार्ड भी होंगे मान्य
अपने वोट का प्रयोग करने के लिए अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य सरकार सार्वजनिक उपक्रम या केंद्र सरकार की तरफ से सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की तरफ से कर्मचारियों को जारी किए गए पत्र, इसमें फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या पोस्ट ऑफिस की तरफ से जारी किए गए फोटो युक्त पासबुक, पैन कार्ड श्रम मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया श्रम कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड फोटो युक्त पेंशन डॉक्यूमेंट और आधार कार्ड भी शामिल है.