हरियाणा सरकार ने बदला Family ID का ये नियम, अब इस गलती पर लाइफटाइम नहीं बनेगा परिवार पहचान पत्र
चंडीगढ़ :- नया परिवार पहचान पत्र बनाने (फैमिली आईडी) के लिए आधार कार्ड में पता हरियाणा का होना चाहिए। साथ ही जन्म प्रमाण पत्र, एसएलसी, वोटर कार्ड और डीएमसी में से किसी एक को पूफ के तौर पर भी लगाना होगा, तभी नया परिवार पहचान पत्र बन सकेगा। इसके लिए नागरिक संसाधन सूचना विभाग (क्रीड) की तरफ से व्यवस्था लागू की गई है।
पता हरियाणा का होना चाहिए
परिवार पहचान पत्र में पूरी जानकारी आधार के जरिये ही उठाई जाती है। इसमें नाम, पता केवल आधार कार्ड वाला ही जुड़ता है। इसलिए नया परिवार पहचान पत्र बनाने से पहले आधार कार्ड में पता हरियाणा का होना चाहिए। यदि हरियाणा का पता आधार में नहीं है तो वह जानकारी अपडेट नहीं करता है,जिनके आधार में पता दूसरे राज्य का है तो उनको आधार में पता बदलवाना होगा।
बदलवाना होगा स्थानीय पता
राज्य का पता अपडेट करना होगा यदि आप किसी दूसरे राज्य में रहते हैं और हरियाणा में जिस जिले में काम करते हैं। वहां की सरकारी सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आधार कार्ड में स्थानीय पता बदलवाना होगा। उसके बाद ही परिवार पहचान पत्र बन (पीपीपी) बन पाएगा। पीपीपी में आधार कार्ड के आधार पर ही जानकारी अपडेट हो सकेंगी।