हरियाणा सरकार ला रही है ये बड़ा नया कानून, अब पैसे नहीं खा सकेंगे गाँवो के भ्रष्ट सरपंच
चंडीगढ़ :- हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने भ्रष्ट सरपंचों पर नकेल कसने के लिए बड़ा फैसला लिया है। विकास कार्यों में गड़बड़ी व ग्राम पंचायत (Gram Panchayat) की संपत्ति को हानि पहुंचाने वाले सरपंच व पंच अब आसानी से नहीं बच सकेंगे। सैनी (Nayab Singh Saini) सरकार पंचायती राज अधिनियम धारा 53 की उपधारा (5) में संशोधन करने जा रही है।
करवाई जा सकेगी भरपाई
एक्ट में बदलाव के बाद अगर किसी सरपंच या पंच (Panch) के कार्यकाल में विकास कार्यों में अनियमितताएं मिलती हैं तो गड़बड़ी होने की तारीख से छह साल तक या फिर सरपंच के पद से हटने के दो साल तक, जो भी बाद में होगा, उस अवधि तक कार्रवाई की जा सकेगी। यानी किसी सरपंच (Sarpanch) के कार्यकाल के अंतिम वर्ष में कोई घोटाला सामने आता है तो छह साल तक उससे नुकसान की भरपाई करवाई जा सकेगी। भले ही सरपंच पद से हटने के दो साल की अवधि बीत गई हो। जबकि मौजूदा प्रावधान में ऐसा नहीं था और भ्रष्ट सरपंच व पंच आसानी से बच कर निकल जाते थे।
दो से तीन साल की सजा
मौजूदा प्रावधान में सिर्फ यही अंतर है कि दोनों में जिसकी अवधि पहले खत्म होती थी, उसी समयावधि तक सरपंच (Sarpanch) को नोटिस भेजकर कार्रवाई की जा सकती थी। यदि किसी सरपंच के आखिरी कार्यकाल में गड़बड़ी सामने आई और जांच में दो से तीन साल लग गए तो उसके बाद उसे नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। यानी जो नुकसान हुआ है, उसकी वसूली नहीं की जा सकेगी।
पद से हटने के बाद भी होगी कार्यवाही
कई बार तो शिकायतें सरपंचों (Sarpanch) के पद से हटने के बाद आती थी और यह भी देखा गया कि शिकायत आने के बाद सरपंच व पंच जानबूझ कर देरी करते थे या फिर जांच में सहयोग नहीं करते थे, ताकि किसी तरह कार्यकाल खत्म होने के बाद दो साल का वक्त भी बीत जाए। इससे ग्राम पंचायत (Gram Panchayat) की राशि या संपत्ति के नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती है। प्रस्तावित प्रावधानों के तहत किसी भी मामले में नुकसान की भरपाई के लिए नोटिस नुकसान होने से छह साल के भीतर जारी किया जाएगा, भले ही सरपंच पद से हटने के दो साल की अवधि बीत गई हो। हरियाणा सरकार बजट सत्र के दौरान इस संशोधन को पेश कर सकती है।