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विधवा महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार की नई योजना, आत्मनिर्भर बनने का मिलेगा मौका

चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में, विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई योजना शुरू कर रही है, जिसके तहत उन्हें 3 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को अपने निजी व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए बैंकों से ऋण दिलवाना है।

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कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?

यह योजना उन महिलाओं के लिए है जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये या इससे कम है और जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है। हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा यह ऋण योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत ऋण पर लगने वाले ब्याज का भुगतान सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में किया जाएगा, और अधिकतम 50 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, जो 3 साल तक की अवधि में दी जाएगी।

ऋण का उपयोग किसलिए किया जा सकता है?

यह ऋण विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के लिए प्रदान किया जा सकता है, जैसे कि बुटीक, सिलाई-कढ़ाई, ई-रिक्शा, मसाला और अचार निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग बनाना, बेकरी, रेडीमेड गारमेंट्स और अन्य किसी भी गतिविधि के लिए जिसमें महिलाएं सक्षम हों।

इस योजना से विधवा महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं और अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद पा सकती हैं।

Author Meenu Rajput

नमस्कार मेरा नाम मीनू राजपूत है. मैं 2022 से खबरी एक्सप्रेस पर बतौर कंटेंट राइटर काम करती हूँ. मैंने बीकॉम, ऍम कॉम तक़ पढ़ाई की है. मैं प्रतिदिन हरियाणा की सभी ब्रेकिंग न्यूज पाठकों तक पहुंचाती हूँ. मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपना काम अच्छी तरह से करू और आप लोगों तक सबसे पहले न्यूज़ पंहुचा सकूँ. जिससे आप लोगों को समय पर और सबसे पहले जानकारी मिल जाए. मेरा उद्देशय आप सभी तक Haryana News सबसे पहले पहुँचाना है.

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