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Haryana Heavy Licence Apply Online: आप भी ऐसे बनवा सकते है हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस, यहाँ से पूरी प्रक्रिया

चंडीगढ़ :- जैसा कि आपको पता है कि किसी भी व्हीकल को चलाने के लिए आपको एक लाइसेंस की आवश्यकता होती है. वाहनों के हिसाब से ड्राइविंग लाइसेंस (Haryana Heavy Licence Apply Online) को विभिन्न कैटेगरी में बांटा गया है. जैसे यदि आप Car, Bike, स्कूटर, टेंपो आदि चला रहे हैं तो आपको Light Motor Vehicle की श्रेणी वाले लाइसेंस की आवश्यकता होती है. वही यदि दूसरी तरफ यदि आप बस, ट्रक, माल वाहक टेंपो आदि बड़े व्हीकल चला रहे हैं,  तो आपके पास Haryana Heavy Licence Apply Online कैटेगरी का लाइसेंस होना जरूरी है.

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यदि आप में से कोई हरियाणा राज्य के रोडवेज और ट्रांसपोर्ट विभाग में ड्राइवर है और उसके पास अनिवार्य रूप से HMV लाइसेंस  जरूर होगा. आज की इस खबर में हम आपको हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे कि आपको कैसे हैवी लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है और आपको किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी. आप ये लेख KhabriExpress.in पर पढ़ रहे है. आपकी इस पोस्ट के बारे मे क्या राय है मुझे कॉमेंट बॉक्स मे जरूर बताएं.

हरियाणा रोडवेज लाइसेंस हेतु फीस

  • सामान्य जाति व पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार के लिए – 3000 रूपये
  • अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए 1500 रुपए
  • सामान्य जाति / पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार के लिए फीस के साथ लिया गया सर्विस टैक्स 540 रूपये
  • अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए फीस के साथ लिया जाने वाला सर्विस टैक्स 270 रूपये

इन जरूरी दस्तावेजों की होगी आवश्यकता  

  • आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • आवेदक का हस्ताक्षर
  • आवेदक का शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र
  • एफिडेविट – NOC के लिए
  • आवेदक का NOC प्रमाण पत्र
  • एफिडेविट – ट्रेनिंग के दौरान होने वाली दुर्घटना के लिए स्वयं की जिम्मेदारी लेने हेतु
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • आवेदक का मेडिकल सर्टिफिकेट
  • आवेदक का LMV-NT/LTV लाइसेंस
  • ट्रेनिंग फीस जमा होने की रसीद
  • RTO के द्वारा जारी ट्रेनिंग पास होने का प्रमाण पत्र

आवेदन करने के लिए इन शर्तो का पालन जरूरी  

  • इसके लिए जरूरी है कि आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी हो.
  • वही आवेदक के पास यदि एक साल से भी पुराना LMV-NT/LTV ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वह HMV लाइसेंस के लिए Apply कर सकते है.
  • हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस के लिए आवेदक की आयु न्यूनतम 20 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए.

इस प्रकार कर सकते हैं लाइसेंस के लिए आवेदन

  • हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अधिकारी वेबसाइट dts.hrtransport.com पर जाना होगा.
  • आपको वेबसाइट पर Apply Online For Driving Training का लिंक दिखाई देगा, उस लिंक पर क्लिक करें.
  • जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने एक नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा.
  • इसके बाद आपको इस फॉर्म में मांगी गई सभी डिटेल भरनी है और आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना है.
  • इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद आपको सम्मिट एप्लीकेंट डिटेल के लिंक पर क्लिक करना है.
  • आपके फॉर्म सबमिट होने के बाद ही आपको ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से एक एप्लीकेशन नंबर प्रदान किया जाएगा. जिसकी सहायता से आप अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ही ट्रैक कर पाएंगे.
  • इस प्रकार आप हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे.

Author Meenu Rajput

नमस्कार मेरा नाम मीनू राजपूत है. मैं 2022 से खबरी एक्सप्रेस पर बतौर कंटेंट राइटर काम करती हूँ. मैंने बीकॉम, ऍम कॉम तक़ पढ़ाई की है. मैं प्रतिदिन हरियाणा की सभी ब्रेकिंग न्यूज पाठकों तक पहुंचाती हूँ. मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपना काम अच्छी तरह से करू और आप लोगों तक सबसे पहले न्यूज़ पंहुचा सकूँ. जिससे आप लोगों को समय पर और सबसे पहले जानकारी मिल जाए. मेरा उद्देशय आप सभी तक Haryana News सबसे पहले पहुँचाना है.

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