Haryana News: हरियाणा के युवाओं को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने रद्द किया इस बड़ी भर्ती का रिजल्ट
चंडीगढ़ :- जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से PGT गणित के 315 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन करवाया गया था, इसी संबंध में 6 अक्टूबर 2023 को रिजल्ट भी जारी किया गया था. अब हरियाणा- पंजाब हाई कोर्ट की तरफ से इस रिजल्ट को अवैध बताते हुए इस भर्ती को कैंसिल कर दिया गया है. हाई कोर्ट की तरफ से जानकारी दी गई कि विषय ज्ञान परीक्षा के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम जारी करते हुए विभिन्न श्रेणियां के लिए अलग-अलग सूची बनाई गई है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है.
इस वजह से भर्ती को किया गया कैंसिल
वही नियुक्ति के अंतिम परिणाम के समय इस प्रकार श्रेणियां के अनुसार परिणाम जारी किया जा सकता है. महेंद्रगढ़ की रहने वाली प्रमिला की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए इस भर्ती को रद्द करने की मांग की गई थी. इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया था कि उन्हें PGT गणित के लिए विषय ज्ञान परीक्षा के लिए नहीं चुना गया. सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार की तुलना में ज्यादा अंक मिले हैं, इसके बावजूद भी विज्ञापन में शामिल गलत शर्तों के कारण स्क्रीनिंग टेस्ट में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया. याची ने BC श्रेणी मे 100 मे से 41.85 अंक हासिल किए थे.वही सामान्य श्रेणी की लिस्ट 38.04 पर थी.
ज्यादा नंबर होने के बाद भी नहीं आया मेरिट लिस्ट में नाम
विज्ञापन में दी गई शर्तों के अनुसार स्क्रीनिंग टेस्ट के समय श्रेणीवार पदों के चार गुना आवेदकों को नेक्स्ट स्टेप के लिए शार्ट लिस्ट किया जाना था. इस सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान आवेदकों की मेरिट लिस्ट बनाई थी और इसके चलते यांची जिसने सामान्य श्रेणी के आवेदक से भी ज्यादा अंक प्राप्त किए थे, फिर भी उसे योग्य नहीं माना गया और अर्थात उनका इस लिस्ट में नाम नहीं आया. ऐसा करना संविधान में दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन है. इस वजह से ही याची की तरफ से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई.