Haryana News: हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अब FIR में नहीं होगा जाति और धर्म का जिक्र
चंडीगढ़ :- प्राचीन समय से ही समाज में जात पात से संबंधित भेदभाव चला आ रहा है. जिस वजह से लोग आज भी जात पात देखकर लोगों से व्यवहार करते है. इतना ही नहीं जब Police थाने में FIR करवाई जाती है तो भी जात पात का जिक्र किया जाता है. High Court नें हाल ही जाति धर्म से ऊपर उठकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. HC की तरफ से आदेश दिया गया है कि अब से हरियाणा में FIR दर्ज करवाते समय जात- पात का जिक्र नहीं किया जाएगा.
कुछ मामलों में जाति लिखना अनिवार्य
हरियाणा के DGP ने HC में एक हलफनामा दायर किया. जिसमे उन्होंने HC को जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा पुलिस ने राज्य में अपने फिल्ड स्टाफ से कहा कि वे कुछ विशिष्ट आपराधिक मामलों को छोड़कर पुलिस कार्यवाही में संदिग्ध, आरोपित और FIR व सूचना देने वाले व्यक्ति की जाति धर्म को वर्णित ना करें. उन्होंने Court को बताया कि धारा 295 के तहत किसी धार्मिक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने, किसी धार्मिक पूजा स्थलों को अपवित्र करने वाले मामलों पर FIR दर्ज करते समय धर्म का उल्लेख किया जाना आवश्यक है.
FIR दर्ज करते समय जाति धर्म का नहीं होगा उल्लेख
जानकारी के लिए बता दे कि HC ने पंजाब पुलिस को FIR में आरोपितों को धर्म जाति लिखने से रोका था. कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशानुसार पंजाब के LIG ब्यूरो का इन्वेस्टिगेशन ने हलफनामा दायर किया और बताया था कि पंजाब के डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वह किसी भी अपराधी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जाति धर्म का उल्लेख नहीं करेगा.