Haryana News: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अब कुत्ते के काटने पर मिलेगा 10000 रूपये मुआवजा
चंडीगढ़, Haryana News :- कुत्तों के काटने से संबंधित मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. कुछ लोगों को कुत्ते पालने का शौक होता है, लेकिन बहुत बार यही पालतू कुत्ते या गलियों में घूम रहे आवारा कुत्ते इंसानों पर भी हमला कर देते हैं. ऐसे में HighCourt ने कुत्तों को पालने वालों के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं. इसके अलावा पंजाब एवं हरियाणा हाई Court नें कुत्तों द्वारा काटे गए मरीज को मुआवजा देने का आदेश जारी किया है. Hindi Sports news के किए आप asportsn.com पर जाकर देख सकते है.
डॉग के काटने पर मिलेगा मुआवजा
पालतू कुत्तों के अलावा समय के साथ- साथ आवारा कुत्तों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या नगर निगम के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है. आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर Control लगाने के लिए निगम द्वारा लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं, इसके बावजूद भी कुत्तो की संख्या पर कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा. Punjab एवं हरियाणा हाई कोर्ट नें आदेश जारी करते हुए कहा कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ राज्यों में Dog के काटने पर पीड़ितों को मुआवजा देना होगा.
चंडीगढ़ को भी समिति बनाने के दिए आदेश
पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस विनोद S. भारद्वाज की बेंच ने डॉग बाइट से जुड़ी याचिकाओं का निपटारा करते हुए 10,000 रूपये मुआवजा देने के साथ ही सड़कों पर आवारा पशुओं के कारण होने वाले हादसों पर भी चिंता व्यक्त की. हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशो के अनुसार पीड़ितों को प्रत्येक दांत के निशान पर न्यूनतम 10000 रूपये का मुआवजा दिया जाएगा. इसके अलावा HighCourt ने चंडीगढ़ को भी मुआवजा निर्धारण करने के लिए समिति बनाने के लिए कहा.
डेली डायरी रिपोर्ट करनी होगी दर्ज
हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशानुसार अगर Dog शिकायतकर्ता का मांस नोच लेता है तो प्रति 0.2cm घाव के लिए न्यूनतम 20,000 रूपये का मुआवजा देना होगा. इसके साथ ही HC नें भी Police को Daily Dairy Report दर्ज करने के आदेशा दिए. HC नें कहा कि अगर आवारा और फालतू पशुओं की वजह से कोई दुर्घटना घटित होती है तो थाने के SHO को तुरंत प्रभाव से Daily Dairy रिपोर्ट दर्ज करनी होंगी. वहीं पालतू कुत्ते रखने वालों के लिए भी HC नें सख्त दिशा निर्देश जारी किए.