Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर का बड़ा ऐलान, शादी करने पर 12% ब्याज के साथ वापिस देनी होगी ये राशि
चंडीगढ़ :- जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से हर महीने को कुंवारों को पेंशन देने का ऐलान किया जा चुका है. अब अपने इस ऐलान के तहत सरकार कुंवारों को 2750 रुपए पेंशन देने जा रही है. इसको लेकर Government की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है. इस Notification में पेंशन से संबंधित कुछ जरूरी शर्तें और नियम बताए गए हैं.सरकार की तरफ से इस मामले में स्पष्ट किया गया कि पेंशन मिलने के बाद यदि किसी भी कुंवारे या विधुर ने शादी की या चुपचाप सरकार से पेंशन लेता रहा, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है.
पेंशन में रखी जाएगी पूरी तरह से पारदर्शिता
सरकार की तरफ से ऐसे व्यक्तियों से पेंशन की राशि का 12 परसेंट तक वसूला जा सकता है. सरकार की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है. इस नोटिस में स्पष्ट किया गया कि तलाकशुदा व लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे व्यक्तियों को पेंशन का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा. पेंशन में पूरी तरह से पारदर्शिता रखी जाए. इसके लिए सरकार की तरफ से कठोर नियम बनाए गए हैं. हर महीने की 10 तारीख तक परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी पात्रों की सूचना सामाजिक न्याय विभाग मंत्रालय को उपलब्ध करवाएगी.
पेंशन से पहले लाभार्थी से ली जाएगी सहमति
महीने के आखिरी तक सभी तथ्यो की अच्छे से जांच कर ली जाएगी. इसके बाद अगले महीने की 7 तारीख तक जिन भी लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिलने वाला है, उनकी पेंशन आईडी भी बना दी जाएगी. इसके बाद विभाग की तरफ से उस व्यक्ति से संपर्क कर सहमति ली जाएगी. उसके बाद ही Bank Account में पेंशन आनी शुरू होगी. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से तकरीबन 2 सप्ताह पहले राज्य के अविवाहित और विधुर लोगों को 2750 रुपए पेंशन प्रतिमाह देने का ऐलान किया गया था. हरियाणा में इस योजना के पात्र 71000 अविवाहित और विधुर है.
केवल इन्हीं लोगों को मिलेगा पेंशन का लाभ
- पेंशन के पात्र विधुर और कुंवारों की उम्र 40 साल होनी जरूरी है.
- ऐसे लाभार्थियों की परिवार पहचान पत्र में इनकम 3 लाख रूपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
- इस योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति हरियाणा में पिछले 1 साल से रह रहा हो.
- 45 से 60 साल की उम्र तक की अविवाहित महिला व पुरुषों को भी इसका लाभ मिलेगा
- जैसे ही लाभार्थी की उम्र 60 साल हो जाएगी, यह पेंशन बुढ़ापा सम्मान निधि पेंशन में बदल जाएगी.