Haryana News: हरियाणा सरकार ने नया घर बनाने को लेकर जारी किया नियम, घर बनवाने से पहले जरूर पढ़े
Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा सरकार ने नया नियम लागू किया है, अगर आप भी नया घर बनाने की सोच रहें है तो ये नया अपडेट जरूर जान लें वरना आपको भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। मिली जानकारी के अनुसार, हरियाणा के सभी शहरों में अब दो से अधिक मंजिल वाले आवासीय भवनों में स्टिल्ट पार्किंग जरूरी होगी। हालांकि, स्वयं के उपयोग के मामलों में तीन मंजिला भवन तक स्टिल्ट पार्किंग से छूट दी जाएगी।
Haryana News जानकारी के मुताबिक, चार मंजिला सभी भवनों में स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य होगी, चाहे इसमें अलग-अलग फ्लैट बेचे गए हों या फिर सारी बिल्डिंग किसी एक ही व्यक्ति के पास हो। Haryana News मिली जानकारी के अनुसार, शहरों में वाहनों की पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने भवन कोड-2017 में बदलाव की तैयारी कर ली है। सार्वजनिक नोटिस जारी कर हितधारकों से एक फरवरी तक आपत्तियां और सुझाव मांगें गए हैं। इसके बाद नए नियम लागू कर दिए जाएंगे।पार्किंग की जरूरत नहीं
Haryana News जानकारी के मुताबिक, नए नियमों में अलग-अलग फ्लैट वाले दो मंजिल से अधिक बड़े भवनों का पंजीकरण तभी होगा, जब उसमें स्टिल्ट पार्किंग हो। केवल स्वयं के उपयोग के लिए तीन मंजिल तक के निर्माण के लिए स्टिल्ट पार्किंग की आवश्यकता नहीं होगी। मिली जानकारी के अनुसार, इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 500 वर्ग मीटर से बड़े सभी प्लॉट पर निर्माण या तोड-फोड़ के लिए डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण के संबंध में प्रमाण देना अनिवार्य रहेगा।नो वेंडिंग जोन घोषितउधर, करनाल की मुख्य सड़कों से भीड़-भाड़ कम करने व यातायात व्यवस्थित करने के मकसद को लेकर चार मुख्य सड़कों को नगर निगम करनाल ने नो वेंडिंग जोन घोषित किया है। अब सड़कों के किनारे, फुटपाथ या पटरी पर कोई भी रेहड़ी-फड़ी नहीं लगा सकेगा।
Haryana News जानकारी के मुताबिक, महाराजा अग्रसेन चौक से श्रीमद्भगवद गीता द्वार तक, आंबेडकर चौक से लोक निर्माण विश्राम गृह, पुराने कमेटी चौक से रणबीर हुड्डा चौक (कर्ण कैनाल पुलिया) तथा आइटीआइ चौक से सेक्टर नौ पुलिया तक सड़कों को नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया है। आमजन की सुविधा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
Haryana News नगर निगम आयुक्त डा. वैशाली शर्मा ने बताया कि दिसंबर माह में हुई सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक में उपायुक्त की ओर सेस निर्देश दिए गए थे कि इन सड़कों नो वेंडिंग जोन घोषित किया जाए। इन निर्देशों की अनुपालना में चारों सड़कों को नो वेंडिंग जोन बनाया गया है।जानकारी के मुताबिक, इन क्षेत्रों के संबंधित सफाई निरीक्षक व दरोगा यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति इन सड़कों पर रेहड़ी-फड़ी नहीं लगा पाए। Haryana News उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आदेशों की दृढ़ता से पालना की जाए। यदि इन चारों मार्गों पर किसी भी प्रकार की रेहड़ी-फड़ी पाई जाती है तो उसके लिए संबंधित सफाई निरीक्षक व दरोगा स्वयं जिम्मेवार होंगे।