Haryana News: हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, अब सिर्फ तीन दिन में मिलेगा नया बिजली कनेक्शन
चंडीगढ़, Haryana News :- हरियाणा सरकार ने अस्थाई व नया बिजली कनेक्शन जारी करने की समय-सीमा निर्धारित कर दी है। अब अस्थायी कनेक्शन, नया कनेक्शन अथवा अतिरिक्त लोड सम्पूर्ण आवेदन, शुल्क और दस्तावेजों की प्राप्ति से महानगरीय क्षेत्रों में 3 दिन, अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन के अन्दर जारी किया जाएगा।
सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत कृषि पम्पिंग (ए.पी.) श्रेणी को छोड़कर, एल.टी. आपूर्ति हेतु अस्थायी कनेक्शन, नया कनेक्शन अथवा अतिरिक्त लोड जारी करने की समय-सीमा निर्धारित की है।
बिना देरी के मिलेंगे कनेक्शन
इस बारे में मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें बताया गया है कि यदि निर्धारित टाइम इंटरवल के अंदर उपभोक्ताओं को कनेक्शन नहीं दिया जाता, तो संबंधित अधिकारी को जवाबदेह ठहराया जाएगा. हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम- 2014 के तहत यह नियम लागू किया गया है, जिससे यह पक्का किया जा सके कि लोगों को बिना किसी देरी के बिजली कनेक्शन मिले. प्रदेश सरकार की इस पहल का उद्देश्य बिजली सेवाओं को अधिक पारदर्शी, आसान और टाइम बाउंड बनाना है.
तय हुई समयसीमा
जारी अधिसूचना के अनुसार, कृषि पंपिंग श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी एलटी उपभोक्ताओं के लिए अस्थायी कनेक्शन, नया कनेक्शन या अतिरिक्त लोड प्रदान करने की समयसीमा तय की गई है. महानगरीय क्षेत्रों में इसे तीन दिन, नगर पालिका क्षेत्रों में सात दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में पंद्रह दिन के अंदर पूरा किया जाएगा. उपभोक्ता द्वारा आवेदन के साथ शुल्क और सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करवा देने के बाद ही यह समयसीमा लागू मानी जाएगी. इस नियम के बाद उपभोक्ताओं को न केवल राहत मिलेगी, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी सुधार होगा. इससे आम जनता को बिना किसी परेशानी के जल्द बिजली कनेक्शन मिल सकेगा.