Haryana News: हरियाणा में बदले नौकरी के नियम, अब हिंदी-अंग्रेजी एग्जाम में 35% अंक वाले मेरिट में आएंगे
चंडीगढ़, Haryana News :- अब हरियाणा सिविल सर्विस में दिव्यांगों के लिए भी अफसर बनने की राह पहले से आसान हो गई है. जानकारी के लिए बता दे कि सरकार की तरफ से हरियाणा सिविल सेवा दिव्यांग कोटे के खाली पड़े पदों को भरने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है.नियमों में बदलाव के बाद अब हिंदी व अंग्रेजी में 35% अंक लेकर भी दिव्यांग मेरिट लिस्ट में शामिल हो पाएंगे. इससे पहले दिव्यांगों के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा की परीक्षा प्रत्येक में न्यूनतम 45% अंक लेने अनिवार्य थे.
हरियाणा सिविल सर्विस में दिव्यांगों को प्रदेश सरकार का बड़ा तोहफा
मुख्य सचिव संजीव कौशल की तरफ से जारी किए गए आदेशों में बताया गया कि अगर एचसीएस भर्ती में दिव्यांग कोटे के खाली पद बच जाते है, तो हरियाणा स्टाफ सर्विस कमिशन हिंदी और अंग्रेजी की परीक्षा में 35% अंक लेने वालों को भी मेरिट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. इस खबर को सुनकर दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थी भी काफी खुश दिखाई दे रहे है.
जल्द हरियाणा सरकार देगी 35000 दिव्यांगों को रोजगार
हरियाणा सरकार के इस फैसले के बाद अब दिव्यांग कोटे के पदों को आसानी से भरा जा सकेगा. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से जल्द ही 35000 दिव्यांगों को रोजगार दिया जा सकता है. इस प्रकार की कई खबरें भी इन दिनों तेजी से वायरल हो रही है, इसमें 15000 सरकारी क्षेत्र में जबकि 20000 दिव्यांग निजी क्षेत्र में समायोजित किए जा सकते हैं. प्रदेश सरकार की तरफ से अन्य कई प्रकार की सुविधा में उन्हें उपलब्ध करवाई जा रही है.
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