Haryana News Live: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब छोटे- मोटे अपराधों के लिए केस नहीं होगा दर्ज
चंडीगढ़, Haryana News Live :- हरियाणा सरकार प्रदेश में हो रहे अपराधों को समाप्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. समय- समय पर Police विभाग से जुड़े नियमों में बदलाव कर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था ध्यान में रखते हुए नए नियम बनाए गए हैं. हरियाणा में अब छोटे- मोटे अपराधों के लिए सजा का प्रावधान खत्म किया जाएगा और सिर्फ जुर्माना लगाकर व्यक्ति को दंडित किया जाएगा.
सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 28 कानूनो में किया बदलाव
हाल ही में हरियाणा सरकार नें 28 कानून में बदलाव किया है, वहीं सजा के प्रावधान को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है. वही 319 अधिनियमों की समीक्षा का संबंधित विभागों के अधिकारियों पर सौंपा गया है. Friday को मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कानून अधिनियम को अपराध मुक्त करने के संबंध में बैठक आयोजित की जिसमें संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिवों को 15 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए है.
सामान्य मामलों में दर्ज नहीं की जाएगी FIR
हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और अपराध मुक्त की श्रेणी में लाने के लिए सभी विभागों को 319 अधिनियमो की समीक्षा करने का कार्य दिया गया है. मुख्य सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि अब से पुलिस विभाग को 319 अधिनियमों की समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया है. उन्होंने बताया कि अब से जो मामले गंभीर नहीं होंगे उनके लिए FIR दर्ज नहीं की जाएगी, बल्कि उनपर केवल आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा.
अनुकूल माहौल को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य
मुख्य सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि सामान्य मामले जिनके लिए FIR दर्जी नहीं की जा सकती उन्हें नागरिक अपराध के रूप में मानकर प्रशासनिक उपायों, जुर्मानो और गैर आपराधिक दंडों के माध्यम से विनियमित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा इस नियम में बदलाव करने का मुख्य उद्देश्य समाज में अनुकूल माहौल को बढ़ावा देना है.