Haryana News: अब हरियाणा की भर्तियों में हरियाणा डोमिसाइल की आवश्यकता नहीं, अब दूसरे राज्यों के युवा भी कर सकेंगे आवेदन
चंडीगढ़, Haryana News :- हरियाणा सिविल सर्विसेज की न्यायिक शाखा की तरफ से चल रही भर्ती प्रक्रिया मे अब दूसरे प्रदेश के युवा भी आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए शर्त यह है कि वह पिछले काफी समय से हरियाणा में ही रह रहे हो. जानकारी देते हुए बताया गया कि जरूरी नहीं है कि उनके पास हरियाणा रिहायशी प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल हो. हरियाणा मूल के युवा डोमिसाइल सर्टिफिकेट ना होने पर ऑनलाइन आवेदन करते समय स्वयं हस्ताक्षर करके शपथ पत्र अपलोड कर सकते हैं कि वह हरियाणा के मूल नागरिक है.
नहीं जमा करवाना होगा डोमिसाइल
इसी संबंध में हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से निर्देश भी जारी किए गए. शपथ पत्र के फॉर्मेट को जारी करते हुए स्पष्ट किया गया कि भर्ती में हरियाणा के युवाओं को जो भी लाभ मिल रहे हैं, उसके लिए बाद में उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए. ऑनलाइन आवेदन में आ रही दिक्कतों की वजह से फिलहाल डोमिसाइल सर्टिफिकेट से छूट देते हुए शपथ पत्र देने का विकल्प दिया गया है.ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी तक Acceptable है.
पूर्व CM ने उठाए सवाल
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से एचपीएससी के फैसले पर सवाल उठाए गए और कहा गया कि भर्ती में उन अभ्यार्थियों को आवेदन करने की छूट देना गलत है, जिनके पास हरियाणा की डोमिसाइल ही नहीं है. बिना डोमिसाइल के दूसरे राज्यों के युवा भी अपने आप को हरियाणा का नागरिक बता सकते हैं. इससे पहले भी हरियाणा सरकार की तरफ से डोमिसाइल के नियमों में फेरबदल करके 15 साल की शर्त को घटकर 5 साल किया जा चुका है. अब एक बार फिर से नियमों मे कुछ जरूरी बदलाव किए गए है.